नरेश बाल्यान से जुड़े MCOCA मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 27 जुलाई से रोजाना सुनवाई
स्पेशल जज विशाल गोगने ने रोजाना सुनवाई का आदेश दिया. वहीं दिल्ली पुलिस ने कपिल सांगवान अपराधी घोषित करने की मांग की. पढ़ें पूरी खबर..

Published : July 9, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर 27 जुलाई से रोजाना सुनवाई करेगा. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आरोप तय करने पर रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया. गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े फरार आरोपी कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू को फरार अपराधी घोषित करने की मांग की.
इसके पहले कोर्ट ने 9 जून को कपिल सांगवान के खिलाफ दूसरा गैरजमानती वारंट जारी करते हुए आज पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कपिल सांगवान आज भी पेश नहीं हुआ. दरअसल, 3 जून को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से फरार आरोपी कपिल सांगवान के बारे में पूछा था. तब जांच अधिकारी ने कहा था कि उसका अब तक कोई सुराग नहीं है.
कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कपिल सांगवान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 के तहत उसकी अनुपस्थिति में ही ट्रायल शुरू करने की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा था कि धारा 356 (1) के तहत अनुपस्थिति में ट्रायल शुरु करने से पहले लगातार दो वारंट जारी करना जरूरी है और दोनों वारंट के बीच 30 दिन का अंतराल होना चाहिए.
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 17 अप्रैल को इस मामले में छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 24 जनवरी को मनोज यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

