नशीली दवा मामले में कोर्ट की सख्त सजा, 3 आरोपियों को 9 साल सश्रम कारावास
नशीली दवाओं के बिक्री मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है.इस फैसले का पुलिस ने भी स्वागत किया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 26, 2026 at 11:41 AM IST
धमतरी : धमतरी जिले के कुरुद थाना के एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट प्रकरण में विशेष न्यायालय का कड़ा फैसला आया है. नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के आरोपियों को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है. एनडीपीएस मामले के 3 आरोपियों को 9 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है. आरोपी टिकेन्द्र साहू, जय प्रकाश साहू और गुलशन साहू तीनों कुरूद के रहने वाले हैं जिन्हें न्यायालय ने सजा सुनाई है.
कब हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारी
साल 2025 में कुरुद पुलिस ने नया कृषि उपज मंडी के पास तीनों को गिरफ्तार किया था. आरोपियों के पास कार और 288 नग नशीली कैप्सूल, देशी कट्टा और 5 कारतूस, 2 चाकू, 3 मोबाइल जब्त किया गया था. नकद राशि समेत जब्त सामानों की कीमत 2 लाख 65 हजार 316 बताई गई थी. धमतरी एसपी ने उत्कृष्ट विवेचना पर विवेचक एसआई ईश्वर साकार को नकद इनाम से पुरस्कृत किया है.

धमतरी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध सतत सख्त कार्यवाही जारी है. युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी- सूरज सिंह परिहार,एसपी
9 साल का सश्रम कारावास
इस मामले पर पुलिस ने बताया कि धमतरी की कुरुद पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) प्रकरण क्रमांक 05/2025 में दोष सिद्ध पाया गया न्यायालय ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (b) के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 09 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है.
आयुध अधिनियम के तहत भी सजा
साथ ही आयुध अधिनियम के अंतर्गत टिकेन्द्र साहू उर्फ टिल्लू को 03 वर्ष सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड, जयप्रकाश साहू उर्फ गोलू एवं गुलशन साहू को 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया.
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