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अब वेटिंग टिकट खोने पर भी मिलेगा रिफंड, उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला

रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. वेटिंग टिकट खोने के बाद भी अब रेलवे को पैसे लौटाने होंगे. पढ़ें खबर..

Patna District Consumer Commission
वेटिंग टिकट खोने पर भी रिफंड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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पटना: अगर आपने रेलवे का टिकट लिया और टिकट वेटिंग में ही रह गया यानी कंफर्म नहीं हो पाया. वहीं, जब टिकट लौटने की बारी आई तो किसी तरीके से आपका टिकट खो गया तो ऐसी स्थिति में रेलवे टिकट का पैसा देने से इनकार कर देती थी. ऐसे ही एक मामले को उपभोक्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उपभोक्ता न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए रेलवे को नसीहत दी.

रेलवे ने रिफंड देने से किया मना: राजकुमार प्रसाद ने आयोग को बताया कि उन्होंने रेलवे का टिकट लिया था और वेटिंग टिकट खो गया था, जब राजकुमार रेलवे के पास पहुंचे तो रेलवे ने उन्हें पैसा लौटाने से मना कर दिया. रेलवे ने यह कहते हुए पैसे लौटाने से मना कर दिया कि टिकट मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है. रेलवे के रवैया पर इस उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि केवल टिकट खो जाने के आधार पर रिफंड नहीं रोका जा सकता है. रेलवे को टिकट की राशि ब्याज सहित लौटाने तथा हर्जाना देने का आदेश दिया. आयोग ने कहा कि केवल तकनीकी आधार पर यात्रियों के वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है.

ब्याज सहित हर्जाना देने का आदेश: पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कहा है कि अगर किसी यात्री का वेटिंग टिकट खो जाता है तो केवल इसी आधार पर रेलवे रिफंड देने से इनकार नहीं कर सकती है. आयोग ने साफ किया कि यात्री के पास यात्रा और टिकट बुकिंग का प्रमाण होने पर रेलवे को टिकट की राशि वापस करनी होगी.

रेलवे का आचरण ठीक नहीं: आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि रेलवे ने केवल टिकट खो जाने का हवाला देकर यात्री को रिफंड देने से मना कर दिया था, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. आयोग ने इसे सेवा में कमी (डिफिशिएंसी इन सर्विस) माना.

सूद साहित पैसा लौटाने का निर्देश: उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में रेलवे को निर्देश दिया कि संबंधित यात्री को टिकट की पूरी राशि ब्याज सहित लौटाई जाए. साथ ही मानसिक प्रताड़ना और असुविधा के लिए हर्जाना भी देने का आदेश दिया. इस फैसले को यात्रियों के अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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