अमेरिका में सिक्खों पर दिए बयान का मामला; राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली, ये है वजह
अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान के मामले में दाखिल रिवीजन अर्जी पर सुनवाई टल गई.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 10:23 PM IST
|Updated : January 3, 2026 at 10:34 PM IST
वाराणसी: जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट में शनिवार को अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान के मामले के लेकर दाखिल रिवीजन अर्जी पर शनिवार को सुनवाई टल गई. सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव होने कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई. इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी.
अमेरिका में भड़काऊ बयान देने का आरोप: 17 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/एमपी-एमएलए की कोर्ट ने वादी की अर्जी खारिज कर दी थी. आरोप है कि पिछले वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी.
गृह युद्ध भड़काने की साजिश करने का आरोप: इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था. इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था. इस अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था.
वादी की अर्जी खारिज कर दी गयी थी: बाद में सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई के आदेश दिया था. इसके अवर न्यायालय ने पुनः सुनवाई करते हुए वादी की अर्जी खारिज कर दी. इस आदेश के खिलाफ वादी ने फिर से निगरानी अर्जी दाखिल किया है. जिसपर सुनवाई के लिए तीन जनवरी की तिथि नियत की है. इसमें राहुल गांधी को पार्टी बनाया गया है.

