पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा
कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर राशि 2 लाख रुपए पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं.

Published : February 21, 2026 at 6:14 PM IST
चित्तौड़गढ़ः विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक 1 ने नाबालिग को होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी माना है. कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास और 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, पीड़िता को भी पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत राशि दिलाने का आदेश दिया है.
पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 के विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाललाल जाट ने बताया कि पीड़िता ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि पीड़िता से अभियुक्त उदयपुर में खांजीपीर निवासी हुसैफ खिलजी पुत्र मोहम्मद हनीफ एक शादी के कार्यक्रम में मिला था. वहां से अभियुक्त ने पीड़िता के मोबाइल नंबर ले लिए थे. बाद में वह उसे फोन पर धमकी देता और दोस्ती का दबाव बनाने लगा. इसी दौरान उसने पीड़िता को चामटीखेड़ा स्थित होटल में डरा धमका कर बुलाया और वहां उसने दुष्कर्म किया.
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पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान 22 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी लता गौड़ ने अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में दोषी माना. न्यायाधीश ने अभियुक्त हुसैफ खिलजी को 20 साल कठोर कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं, पीड़ित प्रतिकर राशि 2 लाख रुपए पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं.

