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बुढ़ापे में भड़की इश्क की आग, 25 साल छोटे प्रेमी की मदद से जवान बेटे का मर्डर

छिंदवाड़ा में युवक की मौत का राज खुला. महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की जान ली. दोनों को जेल भेजा

chhindwara Mother killd son
महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की जवान बेटे की हत्या (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा/इंदौर : वनगांव में 19 साल के युवक की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पता चला कि ये खुदकुशी का नहीं बल्कि मर्डर का केस है. जब पुलिस जांच और आगे बढ़ाई तो युवक की मां की गतिविधियां संदिग्ध लगी. जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया. महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की जान ली.

घर में मिला था युवक का शव

छिंदवाड़ा के वनगांव में 17 अगस्त को 19 वर्षीय राजा कहार की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शव घर में मिला था. इसकी सूचना युवक की मां राजकुमारी कहार (55 वर्ष) ने ही पुलिस को दी थी. पुलिस ने मौके की पड़ताल की तो मामला संदिग्ध लगा. शुरुआती जांच में गले पर रस्सी के निशान पुलिस ने देखे. इसके बाद पुलिस ने मां के अलावा कई लोगों के बयान लिए. पड़ोसियों से महिला को लेकर जानकारी प्राप्त की. इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. इसमें मौत का कारण गला घोंटना बताया गया.

युवक की गला दबाकर हत्या

पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि राजा के पिता की मौत 10 साल पहले हो गई थी. इसके बाद राजकुमारी कहार अपने बेटे राजा के साथ रोहणी नंदा (30 वर्ष) के घर में रहने लगी. राजकुमारी और रोहणी के बीच अवैध संबंध बन गए. इसकी भनक राजा को लग चुकी थी. राजा इसका विरोध करता था. बेटे द्वारा लगातार विरोध करने पर महिला ने अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने की साजिश रची.

महिला व प्रेमी को जेल भेजा

16 अगस्त की शाम फिर राजकुमारी व राजा के बीच विवाद हुआ. इसी दौरान महिला ने अपने प्रेमी की मदद से राजा की गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस ने राजा की मां राजकुमारी कहार और उसके प्रेमी रोहणी नंदा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. थाना प्रभारी महेन्द्र भगत ने बताया "युवक की मां व उसके प्रेमी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया. दोनों को जेल भेज दिया गया है."

इंदौर में बच्ची के हत्या के आरोपी को उम्रकैद

इंदौर हाई कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी की आजीवन कारावास की सजा से बरकरार रखी. पूर्व में कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी. सजा को बदलते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी. मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का 23 सितंबर 2022 का है. घर के बाहर बच्ची खेल रही थी, तभी आरोपी सद्दाम ने उसे उठाया और घर के अंदर ले गया. उसने बच्ची पर धारदार चाकू से उस पर हमला किया. इससे उसकी मौत हो गई थी. अधिवक्ता अमन मौर्य के मुताबिक पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आदेश सुनाया.