छत्तीसगढ़ में प्रमोटेड प्रोफेसर्स की सीनियरिटी लिस्ट जारी, कई मापदंडों का रखा गया ख्याल
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने प्रमोटेड प्रोफेसर्स की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 7, 2026 at 8:45 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम संशोधित वरिष्ठता सूची जारी कर दी है. यह सूची उच्च न्यायालय बिलासपुर के फैसले एवं शासन द्वारा जारी प्रमोशन आदेशों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है.
प्राध्यापकों की वरिष्ठता का होगा निर्धारण
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन से यह आदेश जारी हुआ है. इस आदेश के अनुसार पदोन्नत प्राध्यापकों की सीनियरिटी का निर्धारण 01 अप्रैल 2017 एवं 01 अप्रैल 2023 की स्थिति के आधार पर किया गया है. वरिष्ठता के निर्धारण में लोक सेवा आयोग से चयन, विषयवार नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण का डेट, संविलियन एवं नियमितीकरण की डेट जैसे मापदंडों को शामिल किया गया है.
पदोन्नत प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची में क्या है
विभाग ने स्पष्ट किया है कि समान आदेश तिथि होने की स्थिति में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वरिष्ठता का आधार माना गया है. वहीं संविलियन अथवा नियमित नियुक्ति वाले प्राध्यापकों के लिए शासन के नियमानुसार तिथि को मान्य किया गया है. इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी पदोन्नत प्राध्यापक को अंतिम वरिष्ठता सूची पर आपत्ति हो, तो वे 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.
उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
इस सूची को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने अहम आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे साल 2017 एवं 2023 की अंतिम वरिष्ठता सूची का विधिवत प्रकाशन करें. उसके बाद कॉलेजों को प्रोफेसर्स को इससे अवगत कराएं.

