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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट से मंजूर

सौम्य चौरसिया ने एंटी करप्शन ब्यूरो, ईडी और EOW के खिलाफ लगाई थी याचिका.

Chhattisgarh Liquor scam case
जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट से मंजूर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 28, 2026 at 6:11 PM IST

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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सौम्य चौरसिया को बड़ी राहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से आज मिली है. बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद शराब घोटाला केस में आरोपी बनाई गई, सौम्या चौरसिया को राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मूंजूर कर ली है. पिछली सुनवाई में बिलासपुर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. आज अदालत ने जमानत याचिका मंजूर किए जाने का फैसला सुनाया.

जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट से मंजूर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय, एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध साखा(ईओडब्ल्यू) के खिलाफ याचिकाएं लगाई थी. याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को मंजूर किया. पिछली सुनवाई में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गंभीर आरोपों के बाद हुई थी गिरफ्तारी

सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान रही. आरोप है कि सौम्या चौरसिया उस वक्त एक प्रभावी अधिकारी के तौर पर कार्यकर थी. आरोप है कि कथित रुप से अवैध कोयला लेवी और जमीन के भ्रष्टाचार में प्रवर्तन निदेशालाय ने उनको गिरफ्तार किया था. उस वक्त बीजेपी विपक्ष में बैठी थी, उसने कोयला लेवी और जमीन भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठाया था. साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे.

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