बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में बदलाव, राजनांदगांव में ऑडिटोरियम के लिए भूमि आवंटन, जानिए साय कैबिनेट के बड़े फैसले
मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए अहम फैसले, निजी विश्वविद्यालय खोलने के नियम आसान

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 8, 2026 at 9:00 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में बिजली, पुलिस भर्ती, निजी विश्वविद्यालय, उद्योग, टैक्स व्यवस्था, किरायेदारी और नवा रायपुर समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
विस्तार से जानिए साय कैबिनेट के फैसले
NTPC समेत बिजली कंपनियों को भुगतान की नई व्यवस्था
कैबिनेट ने बिजली भुगतान के लिए पुरानी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट व्यवस्था की जगह RBI के नियमों के अनुसार डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) लागू करने की मंजूरी दी. इससे NTPC और अन्य केंद्रीय बिजली कंपनियों से बिजली आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहेगी. सरकार ने साफ किया कि इससे राज्य पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.
बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियम, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी. इससे भर्ती प्रक्रिया और सेवा नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे.
निजी विश्वविद्यालय खोलने के नियम आसान
निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से जुड़े कानून में संशोधन को मंजूरी मिली. अब विश्वविद्यालयों के लिए रक्षित निधि (Reserve Fund) का प्रावधान होगा. साथ ही UGC के मानकों के अनुसार लाइब्रेरी, भवन और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी. इससे निजी विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता आसान होगा.
वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ वैट संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. GST लागू होने के बाद वैट से जुड़े मामलों में कमी आई है, इसलिए अब वाणिज्यिक कर अधिकरण (VAT Tribunal) को समाप्त किया जाएगा. इसके लंबित मामले राजस्व मंडल को भेजे जाएंगे.
GST कानून में भी बदलाव
GST कानून में संशोधन कर रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया. खासकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों को इसका फायदा मिलेगा. इससे कारोबारियों को राहत और सरकार की टैक्स व्यवस्था भी मजबूत होगी.
उद्योगों को मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कानून में बदलाव कर निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक
कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 को मंजूरी दी. इसके तहत डीम्ड परमिशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसी सुविधाएं मिलेंगी. सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा.
नवा रायपुर में OTS योजना को मंजूरी
NRDA की ओर से आवंटित जमीन और भवनों पर बकाया ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई. इससे बकाया राशि का निपटारा आसान होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी.
जल प्रदूषण कानून में संशोधन लागू होगा
कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. छोटे उल्लंघनों को अब आपराधिक अपराध की बजाय आर्थिक दंड के दायरे में रखा जाएगा.
किरायेदारी कानून में बड़े बदलाव
भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी मिली. नए नियमों में मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार स्पष्ट किए जाएंगे. साथ ही किरायेदारी विवादों के त्वरित समाधान और खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा मिलेगा.
राजनांदगांव में बनेगा 2000 सीटों वाला आधुनिक ऑडिटोरियम
कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने का फैसला लिया. इससे सांस्कृतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी.

