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महिला से दुष्कर्म मामले में दोषी नेपाली नागरिक को 12 साल की सजा, एक लाख रुपए का लगाया अर्थदंड

चंपावत जिला कोर्ट ने रेप के दोषी को 12 साल की सजा और अर्थदंड लगाया है.

champawat Court
चंपावत जिला सत्र न्यायालय (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 21, 2026 at 7:58 AM IST

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चंपावत: जिला सत्र न्यायालय ने महिला से रेप के केस में अहम फेसला सुनाया है. महिला से दुष्कर्म मामले में जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी नेपाली नागरिक को 12 साल की कड़ी सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है. यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोषी नेपाल मूल का निवासी है, जिसे साल 2024 के मामले में केस की सुनवाई के बाद दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए न्यायाधीश ने कड़ी सजा सुनाई है. महिला ने व्यक्ति पर जंगल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था.

जिला सत्र न्यायालय ने दोषी को सुनाई सजा: महिला से दुष्कर्म मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है. चंपावत जिला सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में नेपाल निवासी आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह मामला अगस्त 2024 का है. जिले के एक गांव की महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि जंगल में मवेशी चरा रही थी, तभी आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया.

जंगल में बनाया था महिला को हवस का शिकार: शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पीड़िता के बयान, गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया. साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया.मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने प्रभावी पैरवी की. अदालत के इस फैसले को महिला सुरक्षा के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.

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