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मैनपुरी में हिरासत में दिव्यांग की मौत का मामला, तत्कालीन एसडीएम और तत्कालीन एसपी को नोटिस

कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम मैनपुरी कर्मेंद्र सिंह द्वारा घटना की मजिस्ट्रियल रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 10:18 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2009 में मैनपुरी पुलिस की अभिरक्षा में हुई दिव्यांग की मौत मामले में वहां के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अजय कुमार मिश्र (वर्तमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज रेंज) और तत्कालीन एडीएम कर्मेंद्र सिंह (वर्तमान अतिरिक्त सचिव, सचिवालय देहरादून उत्तराखंड सरकार) को पक्षकार बनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर हलफनामा मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनीशिएटिव लखनऊ की जनहित याचिका पर दिया है. नौ मई 2009 को मैनपुरी के धन्नाहार थाने में पुलिस लॉकअप के अंदर शौचालय में नाहर सिंह उर्फ स्नेह नामक पोलियो ग्रसित 23 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई थी, उसकी लाश फंदे से लटकी मिली थी, जिसे खुदकुशी बताया गया.

याची के अधिवक्ता अंकुर शर्मा ने बहस की. कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम मैनपुरी कर्मेंद्र सिंह द्वारा घटना की मजिस्ट्रियल रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की और बेहतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया. उन्हें अगली सुनवाई पर 16 मार्च को उपस्थित रहने का आदेश भी दिया गया.

कोर्ट ने मामले में पुलिस एवं प्रशासन की कार्रवाई पर कुछ अहम सवाल भी पूछे. कोर्ट ने घटना की वीडियोग्राफी एवं उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया एवं पुलिस अभिलेखों में उक्त घटना की प्रविष्टि से संबंधित भी कुछ अहम सवाल पुलिस एवं प्रशासन से किए. धन्नाहार के थानाध्यक्ष को भी अभिलेख व हलफनामा सहित हाजिर होने का आदेश दिया.

यह जनहित याचिका मैनपुरी के 23 वर्षीय दिव्यांग युवक नाहर सिंह की पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआई जांच की मांग के लिए दाखिल की गई है. कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मामले को आत्महत्या का रूप देकर रफा दफा कर दिया था.

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