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हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बिश्नोई समाज की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में आरोपी द्वारा काले हिरण का शिकार करते हुए कुछ वीडियो दिखाए.

HIGH COURT INDORE BENCH
इंदौर हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 6:36 PM IST

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इंदौर: हिरण के मांस की तस्करी के मामले में पिछले दिनों स्टेट टाइगर फ़ोर्स व वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामले में एक आरोपी की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका पेश की गई थी. लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई के दौरान दौरान आपत्तिकर्ताओं की तरफ से कोर्ट को शिकार करते हुए कुछ वीडियो भी दिखाए. जिसके आधार पर कोर्ट ने उसको जमानत देने से इंकार कर दिया.

महू में पिछले दिनों वन विभाग और स्टेट टाइगर फोर्स की टीम ने जब्त किया था तकरीबन 65 किलो मांस

बता दें पिछले दिनों महू में वन विभाग और स्टेट टाइगर फोर्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 65 किलो मांस जब्त किया था. जांच-पड़ताल की गई तो जानकारी लगी कि वह काले हिरण का मांस है जो कि विलुप्त हो चुका है. वन विभाग की टीम ने पूर्व में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था जबकि एक आरोपी को पिछले दिनों मुंबई से गिरफ्तार किया गया है.

उन्हीं में से एक आरोपी सलमान की ओर से इंदौर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई था. बिश्नोई समाज की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव ने कोर्ट के समक्ष याचिका का विरोध किया.

अधिवक्ता ने कहा- काले हिरण से बिश्नोई समाज की आस्था जुड़ी हुई है

अधिवक्ता मनीष यादव ने यह तर्क दिया कि जिस काले हिरण का आरोपियों के द्वारा शिकार किया गया है वह विलुप्त हो चुका है. साथ ही बिश्नोई समाज इसे अपने बच्चों की तरह पालन-पोषण करता है. काले हिरण से बिश्नोई समाज की आस्था जुड़ी हुई है. जमानत मिलने के बाद यह फिर से इसी तरह के कृत्य को अंजाम दे सकता है. उनके तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने आरोपी सलमान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

मनीष यादव की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिकाकर्ता द्वारा काले हिरण का शिकार करते हुए कुछ वीडियो दिखाए गए. साथ ही अन्य एविडेंस को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी.