संथाल में डीसी की अनुमति के बगैर आदिवासियों की जमीन का हो रहा है हस्तांतरण, देवेंद्र कुंवर ने कहा-बदल रही है डेमोग्राफी, मंत्री ने दिया ये जवाब
संथाल में एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन का अवैध हस्तांतरण का मामला झारखंड बजट सत्र में उठा है.

Published : February 27, 2026 at 4:59 PM IST
रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह
रांचीः विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जरमुंडी से भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर ने संथाल परगना में संथाल परगना टिनेंसी एक्ट (SPT ACT) के बावजूद आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि नियम के तहत डीसी की पूर्वानुमति के बाद ही ऐसी जमीनों का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन पूरे प्रमंडल में इसका खुला उल्लंघन हो रहा है. इसकी वजह से डेमोग्राफी बदल रही है. इसकी उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए.
एसपीटी में अवैध हस्तांतरण पर कार्रवाई का है जिक्र
विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि संथाल परगना टिनेंसी एक्ट में ऐसे मामलों पर कार्रवाई का जिक्र है. अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन ले ली है तो उसको बेदखल किया जा सकता है. अगर विधायक की तरफ से स्पेसिफिक रुप से किसी मामले का हवाला दिया जाएगा तो वहां के कमीश्नर को जांच के बाद कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है. क्योंकि संथाल में आदिवासी और गैर आदिवासी का रहना मुश्किल हो रहा है. जरमुंडी में भी घुसपैठ बढ़ा है. कैसे इसका समाधान होगा.
संथाल में तेजी से बस रहे हैं बांग्लादेशी
विधायक देवेंद्र कुंवर ने खुद को ग्राम प्रधान का हवाला देते हुए कहा कि संथाल के जिलों में धड़ल्ले से बांग्लादेशी साइकिल से घूम रहे हैं और धंधा कर रहे हैं. उनसे पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो तो यहां बस गए हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन को यह सब नहीं दिखता. दुमका जिला में भी ऐसा लोगों का पदार्पण हो चुका है. इसलिए मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है.
इसपर विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि अगर विधायक के पास अवैध जमीन हस्तांतरण की कोई भी जानकारी है तो उसे लिखित रुप में मंत्री को मुहैया करा दें. उसपर कार्रवाई होगी.
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