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ट्विशा शर्मा केस: आरोपी पति समर्थ सिंह के लैपटॉप में क्या राज छुपा? जानना चाहती है CBI

ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई की दो अहम मांगों पर सुनवाई पूरी. भोपाल जिला अदालत ने 6 जुलाई तक फैसला रखा सुरक्षित.

Twisha Sharma death Case
सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड मांगा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में शुक्रवार को जिला कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. CBI ने जांच आगे बढ़ाने के लिए आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल और लैपटॉप का पासवर्ड मांगा है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश 6 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जुड़े आवेदन पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी.

लैपटॉप का पासवर्ड देने की सहमति मिली

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने लैपटॉप का पासवर्ड देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके साथ ही वॉइस सैंपल देने पर भी सहमति दी, लेकिन यह मांग रखी कि वॉइस सैंपल की एक कॉपी सुरक्षित रूप से कोर्ट के रिकॉर्ड में भी रखी जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया. 6 जुलाई को फैसला आने के बाद CBI जांच की अगली प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी. पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर आवेदन पर भी सुनवाई हुई.

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अंकुर पांडे (ETV BHARAT)

वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए आरोपी

गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह वीसी के माध्यम से कोर्ट मे पेश हुए. गिरिबाला सिंह ने अदालत से कहा "इस पूरे केस मे मीडिया को दूर रखा जाये. ट्विशा के पिता और भाई लगातार मीडिया को बयान दे रहे हैं, जो ठीक नहीं है." इस पर कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया और इस पर भी 6 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा. गिरिबाला सिंह की और से अधिवक्ता ने उनके घर मे हुई चोरी के मुद्दे पर भी अपना पक्ष रखा. इस पर ट्विशा के परिजनों ने आपत्ति जताई.

पीड़ित पक्ष ने दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी

पीड़ित पक्ष के एडवोकेट अंकुर पांडे ने बताया "पहली और दूसरी पीएम रिपोर्ट मांगने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है. लैपटॉप का पासवर्ड वॉइस सैंपलिंग के लिए भी सीबीआई ने डिमांड की है, जिस पर गिरिबाला सिंह की ओर से सहमति दी गई है." ट्विशा की मौत के मामले की जांच पहले भोपाल पुलिस करती रही. पीड़ित परिजनों के लगातार विरोध के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद सीबीआई ने जांच शुरू की.