हाईकोर्ट : यौन उत्पीड़न में उम्रकैद भुगत रहे आसाराम को मेडिकल आधार पर राहत, 25 मई तक बढ़ी अंतरिम जमानत
आसाराम ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने की मांग की थी.

Published : April 29, 2026 at 3:26 PM IST
जोधपुर: यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिर राहत मिली. कोर्ट की जोधपुर बेंच ने मेडिकल आधार पर आसाराम की अंतरिम जमानत 25 मई तक अथवा अपील पर अंतिम निर्णय आने तक बढ़ाने का आदेश दिया. आसाराम ने बढ़ती उम्र, गंभीर बीमारियों और लंबे समय से चल रहे उपचार का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने की मांग की थी. यह याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश की गई.
आसाराम के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. इन्होंने कोर्ट में कहा कि आसाराम वर्ष 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं और 2018 में दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गत वर्ष भी तीन बार अंतरिम जमानत बढ़ाई जा चुकी है. वर्तमान में आसाराम 29 अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर रहकर इलाज करा रहा है. वकीलों ने तर्क दिया कि यदि जमानत अवधि आगे नहीं बढ़ाई तो उपचार अधूरा रह जाएगा. उसे पुनः जेल में सरेंडर करना पड़ेगा. यह भी बताया कि सजा के खिलाफ दायर अपील पर 20 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी हो चुकी है.अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने कहा कि जेल प्रशासन समय-समय पर आसाराम को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराता रहा है. उपचार में कोई कमी नहीं है.
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पूर्व में निर्धारित शर्तों को अधिकांशतः यथावत रखा: आसाराम के अधिवक्ता राजपुरोहित ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अंतरिम जमानत को 25 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व में निर्धारित शर्तों को अधिकांशतः यथावत रखा है. अदालत ने आसाराम के साथ तीन कांस्टेबल की तैनाती की शर्त हटा ली. अदालत ने स्पष्ट किया, जमानत अवधि के दौरान आसाराम केवल उपचार के उद्देश्य से बाहर रह सकेंगे. उसे किसी भी धार्मिक सभा में शामिल होने, भीड़ एकत्र करने या देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.
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