इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: आदेश की अवहेलना पर जेल महानिदेशक पीसी मीणा को थमाया अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना मामले में जेल महानिदेशक पीसी मीणा को अवमानना नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 10:33 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश की कथित तौर पर जानबूझकर अवहेलना किए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के महानिदेशक और महानिरीक्षक पीसी मीणा को अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मामले में प्रथमदृष्टया अवमानना की पुष्टि करते हुए विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है.
6 अप्रैल के आदेश का उल्लंघन: याची पक्ष का आरोप है कि हाईकोर्ट द्वारा 6 अप्रैल 2026 को पारित किए गए आदेश का जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अनुपालन नहीं किया गया. कोर्ट ने 22 जुलाई को अवमानना आवेदन पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्ष से जवाब मांगा था. इसके बाद 31 जुलाई को भी दोबारा निर्देश मांगे गए थे, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया.
अधिकारी नहीं दे रहे थे निर्देश: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रभुथी कांत त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने भेजा गया फैक्स रिकॉर्ड पेश किया. उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके थे, लेकिन वहां से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए. अदालत ने इन परिस्थितियों को बेहद गंभीर माना और जेल प्रशासन के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की.
23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई: मामले में याची की तरफ से अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्रा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. कोर्ट ने विपक्षी पीसी मीणा को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. अब इस चर्चित अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है, जहां आरोपी पक्ष को नोटिस का जवाब दाखिल करना होगा.
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