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नाबालिग से कई बार किया दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा

पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी रात के समय नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया.

Special Court POCSO
विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 8, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
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अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 38 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को एक व्यक्ति 5 अप्रैल, 2025 को रात के समय बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया और कई बार दुष्कर्म किया. परिवादी ने बताया कि व्यक्ति ने पीड़िता को झांसे में लेकर घर में रखे 50 हजार भी मंगवाए और अपने पास रख लिए. सुबह उठने पर जब परिजनों को नाबालिग घर में नहीं मिली, तो उसे ढूंढने का प्रयास किया. कई घंटे बाद भी नाबालिग के नहीं मिलने पर परिजनों ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया. रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

पढ़ें: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास, लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने न्यायालय के चालान पेश किया. जिस पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायाधीश के समक्ष 16 गवाह तथा 32 दस्तावेज परीक्षित कराए गए. दोनों पक्षों की सुनवाई का अवसर देने के बाद न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 38 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.