जैसलमेर में चाइनीज व धातु मांझे पर 31 जनवरी तक पूर्ण प्रतिबंध
जैसलमेर में 31 जनवरी तक चाइनीज मांझे और सुबह शाम पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी गई है.

Published : December 29, 2025 at 9:01 PM IST
जैसलमेर: जैसलमेर में चाइनीज व धातु मांझे पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है. साथ ही सुबह शाम पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह ने मकर संक्रांति के दौरान जन-जीवन और पक्षियों की सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए सख्त निषेधाज्ञा जारी की है.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले में 25 दिसंबर की मध्यरात्रि से 31 जनवरी 2026 तक चाइनीज मांझा, नायलॉन, प्लास्टिक या धातु मिश्रण वाले सिंथेटिक मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
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जिला मजिस्ट्रेट प्रतापसिंह ने बताया कि ऐसे मांझे दोपहिया वाहन चालकों और आमजन के लिए गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. ये पक्षियों के लिए घातक हैं और विद्युत सुचालक होने के कारण बिजली के तारों के संपर्क में आने पर जान-माल के नुकसान तथा बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंका रहती है. यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुपालन में भी जारी किया गया है.
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पतंग उड़ाने पर सीमित रोक: आदेश के अनुसार, पक्षियों को होने वाली क्षति से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 25 दिसंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा और 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा.

