आगरा: टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ अभियान ; 24 घंटे में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 7 FIR
आगरा में टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ अभियान चल रहा है. इस कड़ी में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर एफआईआर दर्ज हुए हैं.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 25, 2026 at 11:23 AM IST
आगरा: ताजनगरी में पुलिस ने सड़क हादसे रोकने के लिए सख्त बरतना शुरू कर दिया है. जिससे आगरा में पहली बार 24 घंटे में गलत दिशा में वाहन चलाने पर सात एफआईआर दर्ज हुई है. ऐसे में जो टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 में दर्ज हुई है. उसमें दोषी पाए जाने पर छह माह की जेल और एक हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है.
बता दें कि आगरा में आए दिन गलत दिशा में वाहन दौडने से हादसे हो रहे हैं. 19 फरवरी को ही ट्रांस यमुना थाना के कालिंदी विहार स्थित 100 फुटा रोड पर गलत दिशा से आए ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार जितेंद्र की दर्दनाक मौत हुई थी.
ऐसे ही अन्य हादसे में लोग चोटिल हुए हैं. जिससे ही आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. जिस पर आगरा में पुलिस ने सोमवार रात और मंगलवार देर रात तक शहरभर में अभियान रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया. जिसमें ही ऐसे वाहन चालकों का चालान काटने के बजाय प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
जिले में जारी रहेगा अभियान
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि जिले में अक्सर रॉन्ग साइड वाहन चलाने की वजह से हादसे होते हैं. जिसमें लोगों की जान जाती है या चोटिल होते हैं. ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. जिसके चलते ही अब चालान काटने की वजह ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी लिखी गई हैं. जिले में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.
इन थानों में लिखे गए मुकदमे
कमलानगर थाना पुलिस ने 23 फरवरी की रात 8:40 बजे एसआई अमित कुमार की तहरीर पर एफ-66, प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर निवासी सुनील गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें कमला नगर में अग्रवाल कट के पास तेजी और लापरवाही के साथ रॉन्ग साइड से स्कूटी लेकर जाने की बात लिखी है.
थाना जगदीशपुरा में एसआई योगेश कुमार ने बोदला चौराहा पर न्यू आगरा थाना के टैगोर नगर, दयालबाग निवासी सुधीर यादव को पहिया वाहन से रॉन्ग साइड में चलाने पर दर्ज किया है. ऐसे ही न्यू आगरा में दो एफआईआर, हरीपर्वत थाना में एक, ट्रांस यमुना थाना में भी दो एफआईआर दर्ज हुई है.
बीएनएस की धारा 281 में ये सजा और जुर्माना
एसीपी ट्रैफिक रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 में रॉन्ग साइड, तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर दूसरों की जान को खतरे में डालने पर मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है. इस धारा में मुकदमा दर्ज जोने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
इसमें दोषी को छह माह की जेल और एक हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. जबकि, ऐसे में मामलों में अक्सर पुलिस चालान की कार्रवाई करती है.
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