अवैध पटाखा फैक्ट्री के 3 गोदाम और 2 दुकान सीज, 2 गिरफ्तार, आसपास के लोगों को जगह खाली करने का नोटिस
सुरक्षा की दृष्टि से पटाखा फैक्ट्री के आसपास के करीब 20 लोगों को नोटिस देकर जगह खाली करने को कहा गया है.

Published : February 21, 2026 at 7:02 PM IST
बारां: शहर के अटरू रोड स्थित आरडी ब्रदर्स के पटाखा गोदाम में अवैध रूप से पटाखा बनाने के मामले में पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही. नगर परिषद आयुक्त भुवनेश मीणा के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर पुलिस ने महेश खंडेलवाल और अभिषेक खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है. जिन्हें उपखंड अधिकारी के यहां पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. नगर परिषद ने व्यापारी के 3 गोदाम व 2 खुदरा दुकानों को सीज किया.
उपखंड अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को नगर परिषद व पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध पटाखा निर्माण की सूचना पर अटरू रोड स्थित आरडी ब्रदर्स के यहां पर कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई में अभी तक पटाखा मालिक के 3 गोदाम सीज कर दिए गए हैं. वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 100 मीटर के दायरे में रहने वाले आसपास के 20 से अधिक लोगों को नोटिस दिया गया है कि वह जगह खाली कर दें. उनके रहने–खाने की व्यवस्था नगर परिषद धर्मशाला में कर दी गई है.
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उन्होंने बताया कि कल नगर परिषद आयुक्त भुवनेश मीणा की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसके आधार पर कार्रवाई जारी है. हमने यह भी तय किया है कि जो भी विस्फोटक पदार्थ उन गोदाम में भरा हुआ है, उसे कैसे डिस्पोज किया जाए. वहीं कार्यवाहक कोतवाली थाना अधिकारी प्रशिक्षु डीएसपी भजन लाल जांगिड़ ने बताया कि अवैध रूप से पटाखा निर्माण की सूचना पर पुलिस व प्रशासन की टीम अटरू रोड स्थित आरडी ब्रदर्स के यहां पहुंची.
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इस दौरान पाया कि जारी लाइसेंस की सभी शर्तों का उल्लंघन व्यापारी द्वारा किया जा रहा था. जिसके बाद नगर परिषद ने व्यापारी के 3 गोदाम व 2 खुदरा दुकानों को सीज किया. नगर परिषद की ओर से दर्ज एफआईआर पर देर रात को व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. महेश खंडेलवाल और अभिषेक खंडेलवाल को डिटेन कर लिया गया. दोनों को उपखंड अधिकारी के समकक्ष पेक्ष किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि पाए गए विस्फोटक की सीजिंग की कार्रवाई अभी जारी है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 288 व एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

