बिरनपुर हिंसा के 17 आरोपी दोषमुक्त, बेमेतरा न्यायालय ने सुनाया फैसला
3 साल तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने सभी को दोषमुक्त किया.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 17, 2026 at 6:58 PM IST
बेमेतरा: बिरनपुर हिंसा मामले में बेमेतरा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है. ईश्वर साहू के पुत्र भुनेश्वर साहू के मौत के बाद हिन्दू संगठन ने छतीसगढ़ बंद का आव्हान किया था. जिसके बाद आंदोलन हिंसक हो गया था. प्रदर्शन के बाद बकरी चरवाहा पिता- पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद का कोरवाय गांव के खेत में शव मिला था. इस मामले में हत्या के आरोप मे 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया था इन सभी आरोपियों को 3 साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने इन सभी को दोषमुक्त कर दिया है.
बिरनपुर हिंसा के 17 आरोपी दोषमुक्त
8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, घटना के बाद तनाव इतना बढ़ा कि 10 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया. गांव में आगजनी हुई और मुस्लिम समुदाय के रहीम और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की भी हत्या हो गई. प्रशासन ने धारा 144 लागू की और करीब दो सप्ताह तक कर्फ्यू रहा. पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन CBI ने अपनी जांच में 6 नए आरोपियों का उल्लेख किया है, जहां आरोपियों की कुल संख्या कुल 17 हो गई थी. वहीं इस हिंसा मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और 3 साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है.


जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, ये लोग हुए दोषमुक्त
- डकेश्वर सिन्हा उर्फ हरिओम, पिता गौतम सिन्हा (28 साल)
- मनीष वर्मा, पिता नंदकुमार वर्मा (23 साल)
- समारू नेताम, पिता जेठूराम नेताम (43 साल)
- पूरन पटेल, पिता खेमकुमार पटेल (19 साल)
- राजकुमार निषाद, पिता संजय निषाद (19 साल)
- भोला निषाद, पिता श्रवण निषाद (23 साल)
- दूधनाथ साहू, पिता कमल साहू (27 साल)
- अरुण रजक, पिता मनहरण रजक (18 साल)
- चंदन साहू, पिता देवकुमार साहू (20 साल)
- होमेन्द्र नेताम, पिता नीलकंठ नेताम (25 साल)
- टाकेन्द्र साहू, पिता परसराम साहू (22 साल)
- राम निषाद, पिता हिरेश निषाद (19 साल)
- संजय कुमार साहू, पिता नेमराम साहू (25 साल)
- चिंताराम साहू, पिता स्व. बिरझुराम साहू (68 साल)
- लोकेश साहू, पिता चतुरराम साहू (23 साल)
- वरूण साहू, पिता रामकुमार साहू (18 साल 3 माह)
- राजेश साहू, पिता बल्लु साहू (23 साल) शामिल थे जो दोष मुक्त हुए
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