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हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार जुर्माना

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 7, 2024, 11:09 PM IST

बाराबंकी कोर्ट
बाराबंकी कोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

अगस्त: लगभग दो वर्ष पूर्व एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में एक महिला समेत तीन सगे भाइयों को यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 प्रण विजय सिंह ने सुनाया. जानकारी के अनुसार, सुबेहा थाना क्षेत्र के ग्राम ओहरामऊ निवासी दीपक यादव की सुरेंद्र यादव, किरसन यादव,चंदन यादव पुत्रगण कल्लू यादव तथा किरसन यादव की पत्नी रीता यादव ने लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

अगस्त: लगभग दो वर्ष पूर्व एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में एक महिला समेत तीन सगे भाइयों को यूपी की बाराबंकी की एक अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 प्रण विजय सिंह ने सुनाया. जानकारी के अनुसार, सुबेहा थाना क्षेत्र के ग्राम ओहरामऊ निवासी दीपक यादव की सुरेंद्र यादव, किरसन यादव,चंदन यादव पुत्रगण कल्लू यादव तथा किरसन यादव की पत्नी रीता यादव ने लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

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