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‘जब आप चुनाव नहीं जीतते…’, कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी की विधायकी रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (AFP)
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By Sumit Saxena

Published : February 27, 2026 at 7:30 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनावों में बागेपल्ली सीट से कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया. सुब्बारेड्डी ने अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुब्बारेड्डी की याचिका पर उत्तरदाता को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विधानसभा का सदस्य माना जाना चाहिए. पीठ ने प्रतिवादी भाजपा उम्मीदवार सी मुनिराजू को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा.

सुनवाई के दौरान मुनिराजू के वकील ने सुब्बारेड्डी की अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने अपने शराब कारोबार का खुलासा नहीं किया है. सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, “जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं, तो आप ऐसे आधार खोजते हैं.”

उत्तरदाता के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में बताया था, लेकिन अपने शराब के बिजनेस के बारे में नहीं बताया था.

बेंच ने कहा कि आय का खुलासा जरूरी है, बिजनेस का स्वभाव नहीं, और कहा कि कोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका नहीं निभा सकते. दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई सितंबर 2026 में तय की है.

हाई कोर्ट ने इस आधार पर उनका चुनाव रद्द कर दिया था कि संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1) के अनुसार भ्रष्ट आचरण हुआ. हालांकि, हाई कोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार को विजयी घोषित नहीं किया.

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