ईडी दफ्तर में रांची पुलिस, एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे सिटी डीएसपी, कल होगी हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई
ईडी ऑफिस में मारपीट मामले की जांच के लिए रांची सिटी डीएसपी एफएसएल टीम के साथ जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे.

Published : January 15, 2026 at 3:00 PM IST
|Updated : January 15, 2026 at 5:27 PM IST
रांची: ईडी दफ्तर में हुई मारपीट की घटना को लेकर रांची पुलिस अब वैज्ञानिक विश्लेषण भी कर रही है. गुरुवार की सुबह सदर डीएसपी संजीव बेसरा दल बल के साथ मारपीट मामले की जांच लिए ईडी ऑफिस पहुंचे थे. वहीं दोपहर को सिटी एसपी रमन एफएसएल की टीम के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं. वहीं रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी झारखंड हाई कोर्ट पहुंची. इस मामले में कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे सुनवाई होगी.
जांच करने आये हैं - सिटी डीएसपी
एयरपोर्ट थाने में दर्ज मारपीट जैसे मामले को लेकर रांची पुलिस पहली बार उच्च स्तरीय जांच कर रही है. पहले सदर डीएसपी पहुंचे और उन्होंने घंटों जांच की. सदर डीएसपी ईडी दफ्तर के अंदर ही थे कि रांची के सिटी डीएसपी रमन भी एफएसएल की टीम को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गए. बाहर सिटी डीएसपी ने सिर्फ यही कहा कि वे जांच करने आए हैं.
सुबह से गहमा गहमी
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय के अधिकारियों पूछताछ के नाम पर मारपीट करने के आरोप में हुई एफआईआर के बाद पूरे मामले की जांच में रांची पुलिस गुरुवार की सुबह से ही रेस है. एयरपोर्ट थाना पुलिस गुरुवार सुबह से ही ईडी दफ्तर में पहुंचकर जांच कर रही है. ईडी दफ्तर में एक दर्जन से ज्यादा रांची पुलिस के अफसर और जवान जांच कर रहे हैं. सदर डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टर और एयरपोर्ट थाना प्रभारी ईडी आफिस के अंदर मौजूद हैं.

जानकारी के अनुसार, ईडी दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह सदर डीएसपी, एयरपोर्ट थाना प्रभारी और एक इंस्पेक्टर की अगुवाई में स्पेशल टीम ईडी कार्यालय पहुंची. टीम ने कार्यालय के अंदर जाकर सीसीटीवी फुटेज जब्त किए और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की, पुलिस दस्तावेजों, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को खंगाल रही है.

दर्ज हुई एफआईआर
रांची के अपर चुटिया निवासी संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ईडी के दो अफसरों पर 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में ही मारपीट का आरोप लगाया है. मामले को लेकर रांची के एयरपोर्ट थाने में कांड संख्या 05/2026 धारा 115(2)/117(2)/127(2)/109(2)/351(2)/352/238/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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