ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: विजय के खिलाफ आय संबंधी याचिका पर जल्द हो सकती है सुनवाई

विजय के खिलाफ कथित इनकम को लेकर क्रिमिनल केस चलाने की मांग वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है

PETITION TO FILE FIR AGAINST VIJAY
टीवीके प्रमुख थलपति विजय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 12:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: इनकम छिपाने के आरोपों पर विजय के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने की मांग वाली एक पिटीशन पर जल्द ही मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. पिटीशन के मुताबिक 2015 में विजय के घर पर इनकम टैक्स की रेड के दौरान अधिकारियों को कथित तौर पर पता चला कि फिल्म पुली के लिए मिली 15 करोड़ रुपये की इनकम का खुलासा उनके टैक्स रिटर्न में नहीं किया गया था. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्टर पर 1.5 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई.

विजय ने पेनल्टी ऑर्डर को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, 5 फरवरी को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. खबर है कि उस ऑर्डर के खिलाफ अलग से अपील फाइल की गई है. इस बीच कोडुंगैयूर के एम. राजकुमार ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की.

इसमें सर्च के दौरान जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स, विजय के बयानों, असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले पेनल्टी ऑर्डर के आधार पर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन्स के तहत विजय के खिलाफ प्रोसिडिंग शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई.

पिटीशनर ने कथित तौर पर इनकम छिपाने के लिए इंडियन पीनल कोड के तहत धोखाधड़ी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी से जुड़े प्रोविजन के तहत विजय के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेने की भी मांग की. इसके अलावा, पिटीशन में कोर्ट से यह निर्देश देने की रिक्वेस्ट की गई कि डॉक्यूमेंट्स को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा जाए ताकि यह जांच की जा सके कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए पहली नजर में कोई मटीरियल मौजूद है या नहीं.

हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने काफी समय तक पिटीशन को नंबर नहीं दिया था और इसके बजाय इसे चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच के सामने यह तय करने के लिए रखा था कि पिटीशन मेंटेनेबल है या नहीं. मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि एक बार पिटीशन फाइल हो जाने के बाद रजिस्ट्री यह तय किए बिना कि यह सुनवाई के लिए फिट है या नहीं, इसे नंबर देने में अनिश्चित काल तक देरी नहीं कर सकती.

इसके बाद बेंच ने रजिस्ट्री को विजय के खिलाफ पिटीशन को एक नंबर देने और इसे मेंटेनेबिलिटी की कैटेगरी के तहत सही जज के समक्ष रखने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस की बेंच के निर्देशों के बाद, पिटीशन को अब ऑफिशियली नंबर दे दिया गया है जिससे इसे जल्द ही सुनवाई के लिए लिस्ट करने का रास्ता साफ हो गया है.

तमिलनाडु: राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता ठुकराया, TVK का शपथ ग्रहण समारोह टल सकता है

DMK ने तमिलनाडु में विजय की TVK को सत्ता से बाहर रखने के लिए AIADMK के 'गठबंधन ऑफर' को ठुकराया