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पप्पू यादव को मिल गयी जमानत लेकिन जेल में कटेंगी रातें, जानें वजह

31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गयी है. पर उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. पढ़ें पूरी खबर..

Pappu Yadav
पप्पू यादव (Pappu Yadav X)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 10, 2026 at 2:47 PM IST

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पटना: 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई है. हालांकि उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा. दरअसल, शनिवार को पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, इस मामले में कोर्ट से बेल नहीं मिली है. शुक्रवार रात को गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं और पप्पू यादव के द्वारा विरोध किया गया था. पुलिस ने BNS की धारा 132 के तहत केस दर्ज किया था.

6 फरवरी की रात गिरफ्तारी: 6 फरवरी की देर रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी. पुलिस ने पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित उनके आवास से 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया था. इस दौरान समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया था. हालांकि पुलिस का कहना था कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत सांसद की गिरफ्तारी की गयी है.

'पुलिस ने सिविल ड्रेस में गिरफ्तारी की': बताया जा रहा है कि पप्पू यादव दिल्ली से पटना लौटे थे. इसी दौरान सिविल ड्रेस में कुछ पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ पप्पू यादव के आवास पहुंच गए थे. टीम ने वारंट दिखाते हुए गिरफ्तारी की बात कही. इस दौरान पप्पू यादव ने इसका विरोध किया, कहा कि शनिवार को वे स्वयं कोर्ट में पेश होंगे.

Pappu Yadav
पप्पू यादव (ETV Bharat)

'सरेंडर करने दिल्ली से पटना आए थे': पप्पू यादव की मां शांति प्रिया ने भी आत्मसमर्पन की बात कही. कहा कि वे दिल्ली से पटना खुद को सरेंडर करने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया. उनके साथ धक्का-मुक्की की गयी. खाना-पीना नहीं दिया गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गयी. मां ने सरकार से रिहाई की मांग की है.

"वह सांसद है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं. नीट वाले मुद्दे पर उसने आवाज उठाई, सरकार उसे दबाना चाहती है. मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए. वह बीमार है, उसे परेशान नहीं किया जाए." - शांति प्रिया, सांसद पप्पू यादव की मां

दो दिनों की हिरासत में भेजे गये थे सांसद: शुक्रवार की रात पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया. अगले दिन शनिवार को उन्हें पटना के सिविल कोर्ट (MP-MLA अदालत) में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिनों की हिरासत में बेउर जेल भेजा गया. इस बीच तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था.

क्या है मामला? : दरअसल, यह मामला 1995 से जुड़ा है. पटना के गर्दनीबाग थाना में विनोद बिहारी लाल ने केस दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव ने धोखे से किराये पर उनका मकान लिया, निजी इस्तेमाल पर लिए गए मकान में राजनीतिक कार्यालय बना लिया.

शिकायतकर्ता के आरोप: शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी, जालसाजी, घुसपैठ, आपराधिक षडयंत्र और धमकी का केस दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने आईपीसी धारा 419, 420, 468, 506 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया, जिसका केस बीते 31 साल से चल रहा था.

सुनवाई में पेश नहीं होने पर कार्रवाई: यह मामला पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट की ओर से पप्पू यादव को कई बार पेश होने का आदेश दिया गया, लेकिन सांसद बार-बार सुनवाई में पेश नहीं हुए. इसके कारण वारंट निकाला गया. पटना पुलिस के अनुसार इसी कारण सांसद को गिरफ्तारी किया गया. कोर्ट ने कुर्की-जब्ती का भी आदेश दिया था.

"यह 1995 का मामला है. इसी के तहत गिरफ्तारी की गयी है. तय तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा. आगे की कार्रवाई कोर्ट में होगी." -भानु प्रताप सिंह, पटना एसपी सिटी

साजिश के तहत गिरफ्तारी: गिरफ्तारी को पप्पू यादव और उनके समर्थक ने साजिश बताया है. कहा कि वे पटना में NEET छात्रा की मौत मामले को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, इसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी. पप्पू यादव ने पूर्णिया हत्याकांड का भी जिक्र किया. कहा कि युवा व्यवसायी सूरज के हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं करने वाली पुलिस, पांच थानों को लेकर मुझे गिरफ्तार किया.

'1995 का मामला फर्जी': पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी आरोप लगाए कि 1995 का मामला फर्जी है. एक फर्जी मुकदमा के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है. सरकार की इस कार्रवाई का विपक्ष भी विरोध कर रहा है.

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