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खान सर पहुंचे पटना हाईकोर्ट, FIR रद्द करवाने की मांग, सम्राट सरकार को नोटिस

खान सर की एफआईआर रद्द करने संबंधी याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा.

पटना हाईकोर्ट में खान सर की FIR रद्द करने की मांग
पटना हाईकोर्ट में खान सर की FIR रद्द करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 10, 2026 at 2:14 PM IST

2 Min Read
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पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट में चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द (क्वैश) करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस चन्द्रशेखर झा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

5 जून को हुई थी खान सर पर FIR : दरअसल, पटना के कदमकुआं थाने में 5 जून 2026 को खान सर और उनके एक गार्ड के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. मामला उनके कोचिंग संस्थान के पास हुई झड़प और गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाए जाने से जुड़ा है. यह घटना 2 जून 2026 की बताई गई है.

खान सर पहुंचे पटना हाईकोर्ट
खान सर पहुंचे पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

याचिका में FIR निरस्त करने की मांग : याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

गिरफ्तारी पर पहले से लगी है रोक : उधर, पटना सिविल कोर्ट पहले ही खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुकी है, जिससे उन्हें फिलहाल राहत मिली हुई है. ऐसे में कोर्ट ने सम्राट सरकार को नोटिस देकर मामले में जवाब तलब किया है.

क्या होती है क्वैशिंग पिटीशन? : क्वैशिंग पिटीशन वह याचिका होती है, जिसे किसी एफआईआर, आपराधिक मुकदमे या न्यायिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए दायर किया जाता है. भारतीय नागरिक प्रक्रिया में हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि यदि प्रथम दृष्टया मामला दुर्भावनापूर्ण, कानून के दुरुपयोग वाला या पर्याप्त आधार के बिना दर्ज प्रतीत हो, तो वह संबंधित एफआईआर या कार्यवाही को निरस्त (क्वैश) कर सकता है.

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