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ईडी vs रांची पुलिस: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को ED की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी.

STAY ON RANCHI POLICE ACTION
झारखंड हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 12:38 PM IST

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.

तुरंत रोके जांच - हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ईडी के खिलाफ मारपीट के मामले में रांची पुलिस के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 7 दिनों के अंदर और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है. साथ ही, केंद्रीय गृह सचिव और प्रतिवादी संतोष कुमार को मामले में पार्टी बनाया गया है. ईडी ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने विचार करने का संकेत दिया है.

जानकारी देते झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार (Etv Bharat)

मामले की अगली सुनवाई 09 फरवरी को

झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि ईडी के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि ईडी कार्यालय की सुरक्षा एसएसपी देखेंगे. साथ ही सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

कोर्ट का निर्देश

  • ईडी के रांची कार्यालय की सुरक्षा CISF या CRPF संभालेगी.
  • राज्य सरकार को 7 दिनों में और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को 10 दिनों में जवाब दाखिल करने का आदेश.
  • केंद्रीय गृह सचिव और संतोष कुमार को मामले में पक्षकार बनाया गया.
  • ईडी ने CBI जांच की मांग की, जिस पर कोर्ट ने विचार का संकेत दिया है.

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि मामला पेयजल विभाग में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है. ईडी इसकी जांच कर रही थी, इसी दौरान मामले में आरोपी संतोष कुमार बिना समन के ही ईडी कार्यालय पहुंच गया और अपना बयान दर्ज करवाने की गुजारिश की. लेकिन संतोष ने पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी.

एफआईआर के बाद रांची पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और गुरुवार को ईडी के रांची कार्यालय में पहुंच गई. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की. ईडी का कहना है कि पुलिस का यह कदम उनकी स्वायत्त जांच में बाधा डाल रहा है. शुक्रवार को मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची पुलिस की जांच पर पूर्ण रोक लगा दी.

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