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गृह मंत्रालय ने बंगाल में CAA के तहत आवेदनों पर कार्रवाई के लिए दो और अधिकार प्राप्त समिति गठित कीं

समिति में पश्चिम बंगाल के महा डाकपाल या उनके द्वारा नामित एक डाक अधिकारी भी शामिल होंगे.

MHA setup two more empowered committee in West Bengal for granting citizenship
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 1:48 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति को फिर से शुरू करने के कुछ दिनों बाद, गृह मंत्रालय ने इसके लिए दो और अधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया है.

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में पहले से ही ऐसी दो समितियां हैं लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने के मद्देनजर दो अतिरिक्त समितियों के गठन का निर्णय लिया गया. इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव स्तर के या उससे उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी और उस अधिकारी को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा.

ईटीवी भारत के पास मौजूद एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, "नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11A के उप-नियम (1) और नियम 13A के प्रयोजनों के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य के लिए दो अधिकार प्राप्त समितियां भी गठित की गई हैं, जिनका नेतृत्व भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेंगे, जिन्हें भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा."

यह विकास गृह मंत्रालय के पहले से मौजूद अधिकार प्राप्त कमेटी को फिर से शुरू करने के कुछ दिनों बाद हुआ. इसके फिर से शुरू होने के बाद, पहले से मौजूद एम्पावर्ड कमेटी को अब वेस्ट बंगाल के सेंसस ऑपरेशन डायरेक्टरेट के डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल नेतृत्व कर रहे हैं. इससे पहले, जनगणना संचालन के डायरेक्टर एम्पावर्ड कमेटी का नेतृत्व करते थे.

भारतीय नागरिकता के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण दो नई कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया. एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ये दो पैनल अतिरिक्त होंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले से ही ऐसी एक कमेटी है. हालांकि, आवेदन की ज्यादा संख्या के कारण, दो और पैनल बनाने का फैसला लिया गया."

सोमवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कमिटी में पश्चिम बंगाल के पोस्टमास्टर जनरल (महा डाकपाल) द्वारा नामांकित एक पोस्टल ऑफिसर (डाक अधिकारी) भी शामिल होंगे, जो कम से कम भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी रैंक के होने चाहिए.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दो आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) के ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेटिव और रेलवे के जूरिस्डिक्शनल डिविजनल रेलवे मैनेजर का एक रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा.

यह ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को जारी नियमों के गजट नोटिफिकेशन के बाद नागरिकता (संशोधन) एक्ट, 2019 को लागू किया. सरकार का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासी को नागरिकता देने में तेजी लाना है, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में आए थे.

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