ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

आपके राजनीतिक फैसलों की आलोचना व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं, आप मानहानि याचिका दायर करें: दिल्ली हाईकोर्ट

राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर फैसला सुरक्षित
राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स याचिका पर फैसला सुरक्षित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 21, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने राघव चड्ढा से कहा कि आपके राजनीतिक फैसले की आलोचना हो रही है, ये प्रथमदृष्ट्या किसी व्यक्तित्व के अधिकारों के उल्लंघन नहीं दिख रहा है.

दरअसल, आज सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आपके राजनीतिक फैसले की आलोचना करना आपके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता. आप इसके लिए मानहानि याचिका दायर कर सकते हैं. राघव चड्ढा ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में कहा है कि एआई और डीपफेक तकनीक का उपयोग कर उनकी तस्वीरों और वीडियो अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. उनके मॉर्फ किए हुए चेहरे का इस्तेमाल उनके कथित भाषणों के लिए किया जा रहा है.

बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. हाईकोर्ट कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय को लेकर आदेश चुका है.

इसके अलावा, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने दिया है.

ये भी पढ़ें:

  1. एनटीआर जूनियर के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट का अब बिना अनुमति नहीं हो पाएगा इस्तेमाल, कोर्ट ने ये दिए निर्देश
  2. हाईकोर्ट ने संगीतकार जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, बिना अनुमति कंटेंट प्रकाशित नहीं करने का आदेश
  3. आचार्य बालकृष्ण की व्यक्तित्व अधिकारों की मांग: HC ने कहा- अगर आप सार्वजनिक हस्ती हैं तो आलोचनाओं के लिए रहें तैयार
  4. दिल्ली हाईकोर्ट ने की फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा