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6 साल की बच्ची से दरिंदगी; रेप कर दांतों से काटा और तोड़ दिया था हाथ, कोर्ट ने दरिंदे को 90 दिन में सुनाई फांसी की सजा

यूपी के बांदा में मासूम से दुष्कर्म कर हत्या का प्रयास करने वाले हैवान को पॉक्सो कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई.

DEATH PENALTY
6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और हैवानियत के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 4:21 PM IST

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Updated : January 6, 2026 at 5:49 PM IST

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बांदा: यूपी के बांदा जिले में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और हैवानियत के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी ने छह साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसला कर अपने घर लाया था. आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने उस हाथ तोड़ दिया. उसके शरीर को अपने दांतों से काट-काटकर लहूलुहान कर दिया. इतना ही नहीं उसने गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की.

बांदा एसपी पलाश बंसल. (ETV Bharat)

दरिंदे ने गला दबाकर मासूम को जान से मारने की कोशिश की. परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं मौत से लड़ रही बच्ची का इलाज अब भी अस्पताल में चल रहा है. इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में तकरीबन 90 दिनों में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है.

बता दें कि कालिंजर क्षेत्र के एक गांव में 25 जुलाई को एक अमित नाम के युवक ने अपनी पड़ोस की रहने वाली एक 6 साल की मासूम बच्ची, जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी. उसको पहले बहला-फुसला कर अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.

दुष्कर्म के दौरान आरोपी ने बच्ची का हाथ तोड़ दिया. अपने दांतों से उसके शरीर पर कई जगह काटकर उसे घायल कर दिया था. साथ ही जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया था. इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

इस वारदात के बाद बच्ची के परिजनों ने इस कुकृत्य की जानकारी पुलिस को दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. जहां पर, प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर होने के चलते पीड़िता को कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था. वहां पर काफी दिनों तक उसका इलाज चला था. इधर पीड़िता की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है. उसका इलाज चल रहा है.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा

इस मामले में 7 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ. इसके बाद कड़ी पैरवी के क्रम में तकरीबन 90 दिनों में विशेष न्यायाधीश कोर्ट पॉक्सो ने आरोपी अमित को मौत की सजा सुनाई.

शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया कि "कालिंजर क्षेत्र के एक गांव में 25 जुलाई को एक 6 साल की मासूम बच्ची को उसके गांव के ही रहने वाले एक अमित रैकवार ने पहले फुसला कर बच्ची को अपने घर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने अपने दांतों से उसके शरीर में कई जगह काट लिया था.

दरिंदे ने उसका एक हाथ तोड़ दिया. गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की. इससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. इस मामले में 7 अक्टूबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसके बाद आज कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है."

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Last Updated : January 6, 2026 at 5:49 PM IST