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कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

कोर्ट के आदेश पर चांपा पुलिस ने कांग्रेस विधायक का मेडिकल कराकर जेल भेज दिया है.

CONGRESS MLA ARREST
कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 8:46 PM IST

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Updated : January 9, 2026 at 8:53 PM IST

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जांजगीर चांपा: केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की कोर्ट में पेशी हुई. अदालत ने पेशी के बाद बालेश्वर साहू को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बालेश्वर साहू का जिला अस्पताल मे डाक्टरी मुलाहिजा (मेडिकल) कराकर जेल में भेज दिया है. बालेश्वर साहू जैजैपुर विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं.

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई. गिरफ्तारी की खबर से राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया. लंबे वक्त से विधायक के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का मामला चल रहा था.

कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार (ETV Bharat)

केसीसी लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप

जैजैपुर के कांग्रेसी विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ किसान राज कुमार शर्मा ने अक्टूबर माह में ठगी करने के आरोप लगाया था, जिसमें उसकी मां और पत्नी के चेक में फर्जी हस्ताक्षर कर 42 लाख 78 हजार रुपये निकालने का प्रमाण कोर्ट में पेश किया गया.

साल 2015 से 2020 में फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायत किसान के द्वारा मिली थी. जांच में पता चला कि पैसे प्रार्थी के खाते से आरोपी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल खारिज कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर 22 तारीख तक के लिए जेल भेज दिया है: विजय कुमार पांडेय,एस पी, जांजगीर

साल 2015 से 2020 के बीच का मामला

दरअसल मामला 2015 से 2020 के बीच का है, जब बालेश्वर साहू बम्हनीडीह सहकारी समिति के प्रबंधक पद पर नियुक्त थे. आरोप है कि तब अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान को kcc लोन दिलाने का झांसा दिया और उससे बैक में जमा करने के लिए कुछ ब्लैंक चेक ले लिए. पांच साल के अंदर धीरे धीरे किसान राजकुमार शर्मा और उसकी मां औक पत्नी के फर्जी अंगूठा और हस्ताक्षर कर लाखों रुपये की निकासी कर ली. ऐसा पीड़ित की ओर से कोर्ट में आरोप लगाया गया था.

चांपा थाने में पीड़ित ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

पीड़ित परिवार को अपने खातों से लाखों रुपये निकलने की सूचना चाम्पा बैंक से मिली. जिसके बाद पीड़ित किसान ने बालेश्वर साहू से पैसों की मांग की. पीड़ित का आरोप है कि विधायक ने पैसे निकाले जाने की घटना से इंकार कर दिया. जिसके बाद पीड़ित की ओर से चाम्पा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

इस मामले पुलिस बालेश्वर साहू के सहयोगी गौतम राठौर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. बाद में विधायक बालेश्वर साहू ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और उच्च न्यायालय ने पुलिस को निचली अदालत के आदेश के बिना दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे.

22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत मे भेजने का आदेश

चाम्पा पुलिस ने दो माह तक बालेश्वर साहू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और मामले की परीक्षण और चालान तैयार कर चाम्पा पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू का चालान सी जे एम कोर्ट मे पेश किया. जिला न्यायलय में हुए फैसला के बाद विधायक बालेश्वर साहू के अधिवक्ता ने नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई. जिस पर न्यायालय ने दोनों पक्षो कि सुनवाई की,और 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया.

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Last Updated : January 9, 2026 at 8:53 PM IST