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बिहार में खुलेआम मांस बेचने पर होगा एक्शन, विधानसभा में बोले डिप्टी CM- लाइसेंस अनिवार्य

बिहार में अब खुलेआम मांस की बिक्री नहीं होगी. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है. पढ़ें.

Vijay Kumar Sinha
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 17, 2026 at 3:16 PM IST

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पटना: आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 11वां दिन है. इस दौरान एक सावल के जवाब में उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि खुलेआम सड़क किनारे मांस बेचने पर अब कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही मांस बेच पाएंगे. अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा.

"कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा. किसी की भावना को आहत नहीं करेगा. नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है, उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी."- विजय कुमार सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार

अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध: डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री विजय सिन्हा ने विधानसभा में बताया कि पिछले दिनों वह दरभंगा गए थे. जहां भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में सभी समाज से आने वाले लोगों ने उनसे इसको लेकर अपनी मांग रखी थी. लोगों ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सड़क किनारे खुले में अवैध रूप से हो रही मांस बिक्री के कारण चलना मुश्किल हो गया है. जिसके बाद हमने जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक में अवैध मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है.

क्या बोले डिप्टी सीएम?: विजय कुमार सिन्हा ने कहा, 'यह धारा 345 (1) के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है. उसकी शर्तों पर खुले बाजार और खुले आवागमन के रास्ते पर कतई नहीं होगा. ये मामला सबको हमारे नगर के प्रधान सचिव भी बैठे हैं. ताकि स्वच्छ जन स्वास्थ्य एवं नगर की व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ किसी की भावना आहत नहीं हो.'

नियम का उल्लंघन करने पर एक्शन: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मास बिक्री के व्यवसाय के अनुज्ञप्ति की जांच कर वैध अनुज्ञप्तिधारियों दुकानदारों को उपयुक्त स्थल शेल्टर होम में स्थानाांतरित करने और अवैध दुकानदारों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि दरभंगा समेत कई जगहों पर इसको लेकर पहल भी शुरू हो गई है. आने वाले दिनों में इसे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा.

Vijay Kumar Sinha
समीक्षा बैठक के दौरान विजय सिन्हा (ETV Bharat)

5 हजार तक जुर्माना, गाइडलाइन जारी : नए नियमों के मुताबिक, बिहार में लाइसेंस धारक ही मीट बेच सकते हैं. लेकिन इसके लिए दुकानदार को गाइडलाइन का पालन करना होगा.

  • मीट बेचने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है.
  • दुकानों को शीशा या पर्दे से ढकना होगा.
  • स्कूल, कॉलेज या धार्मिक स्थलों के आसपास दुखान खोलने पर प्रतिबंध.
  • 345 (1) के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 5 हजार का जुर्माना.

गिरिराज सिंह ने किया स्वागत: बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, 'खुली सड़कों पर मांस काटना और बेचना प्रतिबंधित होना जाए. राज्य सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है. स्वच्छता के साथ-साथ प्रदूषण के लिहाज से भी यह स्वागत योग्य कदम है.'

पहले से कानून लागू: हालांकि बिहार में पहले से ही खुले में मांस बेचना प्रतिबंधित है लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से मांस की बिक्री हो रही है. इसके साथ ही कई ऐसे दुकानदार हैं, जिनके पास मटन-मछली और चिकन बेचने की लाइसेंस नहीं है. अब विजय सिन्हा के निर्देश के बाद इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है.

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