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अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

अहमदाबाद विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग खारिज
अहमदाबाद विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग खारिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 25, 2026 at 8:15 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जून 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे से जुड़े प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कुछ तथ्यों को जोड़ने और रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

याचिका आईआईटी दिल्ली के एक मेकनिकल इंजीनियर ने दायर की थी. याचिका में विमान हादसे से जुड़े रिपोर्ट में विमान के इंजन के फ्लेम आउट के टाइम चार्ट को शामिल करने की मांग की गई थी. याचिका में फ्यूल स्विच को मेकनिकल या मैनुअल किसी भी तरीके से बदलने की रिपोर्ट को भी शामिल करने की मांग की गई थी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर इसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए थी. कोर्ट इसके लिए मंच नहीं है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस मामले की विशेषज्ञता नहीं है कि वो इस पर फैसला कर सके. ये मान्य कानूनी सिद्धांत है कि जिस क्षेत्र में विशेषज्ञों की जरुरत हो वो उन पर ही छोड़नी चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि याचिका में जिस तरह की रिपोर्ट मांगी गई है वो विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है और अभी प्रारंभिक रिपोर्ट आयी है. बता दें कि 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में हुए इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी समेत दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. उड़ान भरते ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

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