रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक के पारित होने की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह कानून आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकेगा और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करेगा. अपने 'एक्स' हैंडल पर सीएम साय ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर कई पोस्ट किए.
वक्फ बिल से आदिवासियों के हितों की होगी रक्षा: सीएम साय ने लिखा- "वक्फ बिल के दोनों सदनों से पारित होने पर बधाई. यह बिल जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा."
वक्फ बिल के दोनों सदनों से पारित होने पर बधाई। यह बिल जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा।
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 3, 2025
इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर…
विपक्ष पर साय का हमला: साय ने विपक्ष पर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर मुस्लिम समुदाय को लगातार गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह बेहद निंदनीय है. वक्फ बिल पर विपक्ष ने लगातार मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने का प्रयास किया है. यह अत्यंत निंदनीय है. वास्तव में यह बिल किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्याय और समानता के मूल्यों को मजबूत करने वाला है. यह गरीब अल्पसंख्यकों के हित में है.
वक्फ संशोधन बिल पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल है. यह बिल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। जिस प्रकार से इस बिल पर व्यापक चर्चा हुई है, वह हमारे संसदीय विमर्श की परिपक्वता को दर्शाता है.
वक्फ कानून में संशोधन इसकी संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस बिल का उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार और न्यायिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। (4/4)
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 3, 2025
राज्यसभा में 13 घंटे तक चली बहस: राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. विधेयक को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में पारित किया. गुरुवार को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया.