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वक्फ विधेयक आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकेगा: छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय - WAQF BILL AMENDMENT

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वक्फ संशोधित बिल से अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा होगी.

WAQF BILL AMENDMENT
वक्फ बिल पर विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2025 at 12:17 PM IST

Updated : April 4, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक के पारित होने की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह कानून आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जे को रोकेगा और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करेगा. अपने 'एक्स' हैंडल पर सीएम साय ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर कई पोस्ट किए.

वक्फ बिल से आदिवासियों के हितों की होगी रक्षा: सीएम साय ने लिखा- "वक्फ बिल के दोनों सदनों से पारित होने पर बधाई. यह बिल जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा."

विपक्ष पर साय का हमला: साय ने विपक्ष पर वक्फ (संशोधन) विधेयक पर मुस्लिम समुदाय को लगातार गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह बेहद निंदनीय है. वक्फ बिल पर विपक्ष ने लगातार मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने का प्रयास किया है. यह अत्यंत निंदनीय है. वास्तव में यह बिल किसी धर्म के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्याय और समानता के मूल्यों को मजबूत करने वाला है. यह गरीब अल्पसंख्यकों के हित में है.

वक्फ संशोधन बिल पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल है. यह बिल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। जिस प्रकार से इस बिल पर व्यापक चर्चा हुई है, वह हमारे संसदीय विमर्श की परिपक्वता को दर्शाता है.

राज्यसभा में 13 घंटे तक चली बहस: राज्यसभा में 13 घंटे से ज्यादा की बहस के बाद संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. विधेयक को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में पारित किया. गुरुवार को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया.

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वक्फ बिल से आदिवासियों के हितों की होगी रक्षा: सीएम साय ने लिखा- "वक्फ बिल के दोनों सदनों से पारित होने पर बधाई. यह बिल जनजातीय अधिकारों और उनके हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है. बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा. इससे आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगेगी और जनजातीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा."

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Last Updated : April 4, 2025 at 2:22 PM IST
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