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अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र हत्याकांड में 6 साल बाद आया फैसला, चार दोषी करार - VERDICT CAME SURENDRA MURDER CASE

बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह हत्याकांड में बारह जून को आएगा फैसला

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सुरेंद्र हत्याकांड में 6 साल बाद आया फैसला (photo credit ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2025 at 9:42 PM IST

2 Min Read

अमेठी: पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में 6 साल बाद फैसला आया है. अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है. सजा के बिंदुओं पर अदालत बारह जून को अपना फैसला सुनाएगी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने सुरेंद्र सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाया. अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया वहीं शेष चारों को षडयंत्र रचकर हत्या करने का दोषी ठहराया है. दोषी ठहराए गए आरोपियों को 12 जून को अदालत फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने आरोपी धर्मनाथ गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. वहीं नसीम, वसीम, रामचंद्र और अतुल चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिसमें आरोपी नसीम और वसीम सगे भाई हैं.

बता दें कि अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र स्थित अमरबोझा बरौलिया गांव में 25 मई 2019 की रात सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी. मृतक के भाई नरेंद्र बहादुर सिंह ने जामो थाना क्षेत्र के बरौलिया निवासी सगे भाई वसीम व नसीम, तत्कालीन बीडीसी रामचंद्र, पीढ़ी-फुरसतगंज निवासी अतुल उर्फ गोलू और धर्मनाथ गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुरेंद्र सिंह को कंधा देकर न्याय दिलाने की बात कही थी. इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का निर्देश दिया था.

वहीं कोर्ट के फैसले पर वादी के अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद सिंह ने बताया कि, मामले में एक आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बारी कर दिया है. शेष चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. 12 जून को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी.

ये भी पढ़ेः पीट पीटकर हत्या करने के मामले में पिता पुत्र सहित पांच को उम्रकैद, कोर्ट ने 20-20 हजार का जुूर्माना भी लगाया

अमेठी: पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी के करीबी सुरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में 6 साल बाद फैसला आया है. अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है. सजा के बिंदुओं पर अदालत बारह जून को अपना फैसला सुनाएगी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल की अदालत ने सुरेंद्र सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाया. अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया वहीं शेष चारों को षडयंत्र रचकर हत्या करने का दोषी ठहराया है. दोषी ठहराए गए आरोपियों को 12 जून को अदालत फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने आरोपी धर्मनाथ गुप्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. वहीं नसीम, वसीम, रामचंद्र और अतुल चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है. जिसमें आरोपी नसीम और वसीम सगे भाई हैं.

बता दें कि अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र स्थित अमरबोझा बरौलिया गांव में 25 मई 2019 की रात सुरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी. मृतक के भाई नरेंद्र बहादुर सिंह ने जामो थाना क्षेत्र के बरौलिया निवासी सगे भाई वसीम व नसीम, तत्कालीन बीडीसी रामचंद्र, पीढ़ी-फुरसतगंज निवासी अतुल उर्फ गोलू और धर्मनाथ गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला पूरे प्रदेश में चर्चित हो गया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सुरेंद्र सिंह को कंधा देकर न्याय दिलाने की बात कही थी. इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का निर्देश दिया था.

वहीं कोर्ट के फैसले पर वादी के अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद सिंह ने बताया कि, मामले में एक आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देकर बारी कर दिया है. शेष चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. 12 जून को अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी.

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