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उत्तराखंड पुलिस भर्ती एज लिमिट मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या हुआ - POLICE RECRUITMENT AGE LIMIT

20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने 2000 पदों के लिए जारी की थी विज्ञप्ति

POLICE RECRUITMENT AGE LIMIT
उत्तराखंड पुलिस भर्ती एज लिमिट मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 9, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट मामले को लेकर सुनवाई की. जिसमें आज राज्य सरकार ने अपना विस्तृत जवाब पेश किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.

आज हाईकोर्ट में अपने जवाब में राज्य सरकार ने कहा 2023 में तत्कालीन डीजीपी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर कहा था कि पुलिस भर्ती की उम्र बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी जाये. उसी पत्र का संज्ञान लेकर सरकार ने आयु सीमा बढ़ाने के लिए एजेंसी से कहा, लेकिन भर्ती कर रही एजेंसी की तरफ से कहा गया कि आयु सीमा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है. अगर आयु सीमा बढ़ाई गई तो इनकी शाररिक दक्षता में कमी आएगी. लिहाजा आयु सीमा में कोई छूट नहीं दिया जाये. इसमें कई उदाहरण भी दिये गये.

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित नहीं किया जाये. बिना कोर्ट के आदेश के मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च की तिथि नियत की. सुनवाई के दौरान सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपने तथ्य रखे.

मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की. जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है. विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22,2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया. याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है,लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाये. यही नहीं उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है. उसमें भी संसोधन किया जाये.

इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठव कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाये. यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती है.

पढ़ें- भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बदली गई जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस शाखा को किया गया मजबूत

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट मामले को लेकर सुनवाई की. जिसमें आज राज्य सरकार ने अपना विस्तृत जवाब पेश किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी.

आज हाईकोर्ट में अपने जवाब में राज्य सरकार ने कहा 2023 में तत्कालीन डीजीपी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर कहा था कि पुलिस भर्ती की उम्र बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी जाये. उसी पत्र का संज्ञान लेकर सरकार ने आयु सीमा बढ़ाने के लिए एजेंसी से कहा, लेकिन भर्ती कर रही एजेंसी की तरफ से कहा गया कि आयु सीमा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है. अगर आयु सीमा बढ़ाई गई तो इनकी शाररिक दक्षता में कमी आएगी. लिहाजा आयु सीमा में कोई छूट नहीं दिया जाये. इसमें कई उदाहरण भी दिये गये.

पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित नहीं किया जाये. बिना कोर्ट के आदेश के मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च की तिथि नियत की. सुनवाई के दौरान सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए. उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपने तथ्य रखे.

मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की. जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है. विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22,2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया. याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गयी है,लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाये. यही नहीं उनका यह भी कहना है कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है. उसमें भी संसोधन किया जाये.

इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संगठव कई बार सरकार को अपने प्रत्यावेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई विचार नहीं किया गया. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाये. यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं कराती है.

पढ़ें- भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की बदली गई जिम्मेदारी, इंटेलिजेंस शाखा को किया गया मजबूत

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