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निकाय चुनाव न कराए जाने पर HC में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कहा- सरकार ने नहीं किया कोर्ट के आदेश का पालन - Hearing On Municipal Election Case

Nainital HC Hearing On Municipal Election Case उत्तराखंड में निकाय चुनावों का कार्यकाल खत्म होने के 8 माह बाद भी राज्य ने अभीतक चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है. कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई की.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 7, 2024, 3:49 PM IST

Nainital HC Hearing On Municipal Election Case
निकाय चुनाव न कराए जाने पर HC में सुनवाई (FILE PHOTO ETV Bharat)

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 13 अगस्त की तिथि नियत की है.

जनहित याचिका में कहा गया कि जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिए जाएंगे. फिर अप्रैल में भी कहा था कि चुनाव 6 माह के भीतर करा लिए जाएंगे. याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए 6 माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था. परंतु अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए गए और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया.

मामले के अनुसार, जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया है. लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह बीत गए फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया. उल्टा निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया.

प्रशाशक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है. उस स्थिति में भी सरकार को 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है. यहां इसका उल्टा है. निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कर्यक्रम घोषित तक नहीं किया. न ही सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया. इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जाएं.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड निकाय चुनाव में अभी वक्त लगेगा, शहरी विकास मंत्री ने बताया ये कारण

ये भी पढ़ेंः निकाय चुनाव को लेकर HC ने राज्य सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस, अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश

नैनीतालः उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 13 अगस्त की तिथि नियत की है.

जनहित याचिका में कहा गया कि जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास ने कोर्ट में पेश होकर कहा था कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों का चुनाव करा लिए जाएंगे. फिर अप्रैल में भी कहा था कि चुनाव 6 माह के भीतर करा लिए जाएंगे. याचिका में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव के बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए 6 माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था. परंतु अभी तक सरकार ने चुनाव नहीं कराए गए और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया.

मामले के अनुसार, जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया है. लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह बीत गए फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया. उल्टा निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया.

प्रशाशक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है. उस स्थिति में भी सरकार को 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है. यहां इसका उल्टा है. निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कर्यक्रम घोषित तक नहीं किया. न ही सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया. इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जाएं.

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