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मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस के 10 आरोपी दोषी करार, पांच अगस्त को सुनाई जाएगी सजा - Meerut TRIPLE MURDER CASE

मेरठ कोर्ट ने 16 साल पुराने ट्रिपल मर्डर केस (MEERUT TRIPLE MURDER CASE) में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. न्यायालय के आदेश के बाद पेशी पर कोर्ट पहुंचे नौ दोषियों को तत्काल अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया. कोर्ट पांच अगस्त को सजा सुनाएगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 1, 2024, 9:22 PM IST

MEERUT COURT ORDER
MEERUT COURT ORDER (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ : मेरठ के चर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसमें आरोपी शीबा सिरोही भी शामिल हैं. एक आरोपी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नु कांवड़ लेने हरिद्वार गया हुआ है, जो आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका. कोर्ट में अन्य आरोपी में शीबा सिरोही, अफजाल, इजलाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलुवा सभी कोर्ट पहुंचे थे.

मेरठ गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में मारे गए युवक.
मेरठ गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में मारे गए युवक. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ कोर्ट ने गुदड़ी बाजार चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में शीबा सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है. इजलाल को धारा 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है. इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा- 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है. सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया है. मामले में पांच अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. बताया गया कि गुरुवार को सुनवाई के दिन मुख्य आरोपी इजलाल अपने बॉडी गार्ड के साथ पहुंचा था. पुलिस ने उसके गार्ड को वापस भेज दिया था. यहीं से सभी को अरेस्ट कर पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)

शीबा को ले जाने के लिए पुलिस ने विशेष महिला सुरक्षा सीओ सिविल लाइंस ने खुद शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल तक ले जाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का घेरा बनवाया. ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी केवल शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल वैन तक ले जाने के लिए लगाई गई थी. शीबा की सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. इसके बाद पुरुष पुलिसकर्मियों की डबल लेयर सिक्योरिटी दी गई. जेल वैन में भी शीबा को सबसे आगे बिठाया गया.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)



बता दें, ट्रिपल मर्डर केस में 14 के खिलाफ चार्जशीट लगी थी. इसमें दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है. एक आरोपी किशोर न्यायालय से छूट गया था. एक आरोपी की फाइल अभी विचाराधीन है. बाकी 10 को दोषसिद्ध कर दिया है. उपरोक्त धाराओं में सजा-ए-मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है. पूरे केस में 33 गवाहों ने गवाही दी थी. मुख्य आरोपी इजलाल को घोषित किया गया है.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)



दरअसल, 16 साल पुरानी वारदात में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और साथ आरोपी अभी जेल में हैं. एक की मौत हो चुकी है. छह आरोपी जमानत पर हैं. हत्यारों ने घर बुलाकर तीनों युवकों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया. लाठी-डंडों से भी पीटा और आंखें भी फोड़ दी थीं. रातभर टॉर्चर और मौत का खूनी संघर्ष हुआ था. पूरी रात हत्यारे युवकों को काटते रहे और सुबह जीने के पास लाशें फेंक दीं. मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भागे, लेकिन तेल खत्म होने पर कार नहर किनारे छोड़कर भाग गए.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat Video Credit : ETV Bharat)



इजलाल के सरकारी वकील मुकेश मित्तल का कहना है कि ट्रिपल मर्डर केस में 14 आरोपियों बक खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी. इस में दो लोगों की डेथ हो चुकी है. एक किशोर न्यायालय से बरी हुआ था और एक की विचाराधीन है. सरकारी वकील का कहना है कि बाकी सभी लोगों को दोषित माना गया है. सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने पांच अगस्त तारीख निर्धारित की है. सरकारी वकील का कहना है कि 302 के तहत सजा ए मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें : बोरे में बच्ची का शव; 40 दिन से लापता थी, हत्या कर कूड़े के ढेर में फेंकी लाश, तंत्र क्रिया की आशंका

यह भी पढ़ें : दारू के लिए दोस्त बना दानव! शराब पार्टी में हुआ झगड़ा तो तवे से पीट-पीटकर किया मर्डर

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मेरठ गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में मारे गए युवक.
मेरठ गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में मारे गए युवक. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ कोर्ट ने गुदड़ी बाजार चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में शीबा सिरोही को धारा 109 और 302 में दोषी करार दिया है. इजलाल को धारा 302, 364, 304 और 325 में दोषी करार दिया है. इजलाल और शीबा के अलावा अन्य आरोपियों को कोर्ट ने धारा- 302, 364, 304 में दोषी करार दिया है. सभी को 147, 148, 364, 302, 149, 201, 404 इन धाराओं में कोर्ट ने हत्या का दोषी पाया है. मामले में पांच अगस्त को सजा सुनाई जाएगी. बताया गया कि गुरुवार को सुनवाई के दिन मुख्य आरोपी इजलाल अपने बॉडी गार्ड के साथ पहुंचा था. पुलिस ने उसके गार्ड को वापस भेज दिया था. यहीं से सभी को अरेस्ट कर पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)

शीबा को ले जाने के लिए पुलिस ने विशेष महिला सुरक्षा सीओ सिविल लाइंस ने खुद शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल तक ले जाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का घेरा बनवाया. ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी केवल शीबा सिरोही को कोर्ट से जेल वैन तक ले जाने के लिए लगाई गई थी. शीबा की सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. इसके बाद पुरुष पुलिसकर्मियों की डबल लेयर सिक्योरिटी दी गई. जेल वैन में भी शीबा को सबसे आगे बिठाया गया.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)



बता दें, ट्रिपल मर्डर केस में 14 के खिलाफ चार्जशीट लगी थी. इसमें दो आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है. एक आरोपी किशोर न्यायालय से छूट गया था. एक आरोपी की फाइल अभी विचाराधीन है. बाकी 10 को दोषसिद्ध कर दिया है. उपरोक्त धाराओं में सजा-ए-मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है. पूरे केस में 33 गवाहों ने गवाही दी थी. मुख्य आरोपी इजलाल को घोषित किया गया है.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat)



दरअसल, 16 साल पुरानी वारदात में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और साथ आरोपी अभी जेल में हैं. एक की मौत हो चुकी है. छह आरोपी जमानत पर हैं. हत्यारों ने घर बुलाकर तीनों युवकों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया. लाठी-डंडों से भी पीटा और आंखें भी फोड़ दी थीं. रातभर टॉर्चर और मौत का खूनी संघर्ष हुआ था. पूरी रात हत्यारे युवकों को काटते रहे और सुबह जीने के पास लाशें फेंक दीं. मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भागे, लेकिन तेल खत्म होने पर कार नहर किनारे छोड़कर भाग गए.

मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी.
मेरठ ट्रिपल मर्डर केस के दोषी. (Photo Credit: ETV Bharat Video Credit : ETV Bharat)



इजलाल के सरकारी वकील मुकेश मित्तल का कहना है कि ट्रिपल मर्डर केस में 14 आरोपियों बक खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी. इस में दो लोगों की डेथ हो चुकी है. एक किशोर न्यायालय से बरी हुआ था और एक की विचाराधीन है. सरकारी वकील का कहना है कि बाकी सभी लोगों को दोषित माना गया है. सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने पांच अगस्त तारीख निर्धारित की है. सरकारी वकील का कहना है कि 302 के तहत सजा ए मौत और आजीवन कारावास का प्रावधान है.

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