उज्जैन : मध्यप्रदेश पुलिस विभाग ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आरक्षक राहुल होलकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. यह निर्णय गंभीर अनुशासनहीन कृत्य के बाद लिया गया. मामले के अनुसार ये घटना 7 दिसंबर 2023 की रात की है. इसमें आरक्षक राहुल होलकर एक होटल में अपनी शासकीय पिस्टल टेबल पर रखकर शराब पी रहा था. उस समय मामला सामने आने पर कांस्टेबल को लाइन अटैच कर जांच शुरू कराई गई थी.
पुलिस विभाग ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी
इस मामले में 10 मार्च 2025 को पुलिस विभाग ने बड़ी करवाई की और प्रेस नोट जारी किया. बता दें कि आरक्षक राहुल होलकर अपने साथी आरक्षक शिवप्रताप राजावत के साथ उज्जैन के बड़नगर बायपास रोड स्थित 'माली तड़का बीयर बार' में सादा वर्दी में पहुंचा था. उसने टेबल पर शासकीय पिस्टल रखकर शराब का सेवन किया, जो न केवल पुलिस विभाग की गरिमा के खिलाफ था, बल्कि सेवा आचरण नियमों का भी खुला उल्लंघन था.
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दूसरे कांस्टेबल की एक वेतनवृद्धि रोकी
ये मामला सामने आने के बाद कांस्टेबल राहुल होलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में अटैच किया गया था. उसके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई थी. लंबी जांच प्रक्रिया के बाद अब पुलिस विभाग ने उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया है. वहीं इस मामले में शामिल दूसरे आरक्षक शिवप्रताप राजावत, जो वर्तमान में उज्जैन पुलिस लाइन में पदस्थ हैं, को भी विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता के लिए दंडित किया गया है. उसकी एक वेतनवृद्धि रोकने की सजा दी गई है.