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रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक !

बिना हेलमेट दुपहिया वाहन बिक्री करने पर कस्टमर के साथ शोरूम संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई.

Two Wheeler Showroom Guidelines
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 9:05 PM IST

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रायपुर: यातायात पुलिस की सख्ती के बावजूद कई लोग अब भी हेलमेट न पहनना, रॉन्ग साइड चलाना और सिग्नल तोड़ना जैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके चलते रायपुर पुलिस ने सभी दुपहिया वाहन शोरूम संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट के नई बाइक वे नहीं बेच पाएंगे.

वरना होगी कार्रवाई: गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी दुपहिया वाहन शोरूम के संचालक बगैर हेलमेट के गाड़ी की बिक्री करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. इसमें शोरूम संचालक के साथ ही गाड़ी खरीदने वाले के ऊपर भी एक्शन होगा.

अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक (ETV Bharat Chhattisgarh)

गाइडलाइन में क्या कहा गया है?

  • अब किसी भी ग्राहक को बिना हेलमेट के टू व्हीलर नहीं बेचा जाएगा.
  • ग्राहक के पास अगर पहले से हेलमेट है, तो उसका बिल दिखाना जरूरी होगा.
Two-Wheeler Showroom Guidelines
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक-स्कूटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में टू व्हीलर बिक्री के आंकड़े

  • पूरे प्रदेश में लगभग 200 टू व्हीलर शोरूम हैं.
  • हर महीने लगभग 42,000 गाड़ियां बिकती हैं.
  • रायपुर में 24 शोरूम, हर महीने बिकती हैं करीब 7,500 गाड़ियां.

शोरूम संचालकों का क्या कहना है: संचालकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि, ग्राहक अगर हमसे हेलमेट नहीं लेना चाहते, तो बाजार से ही लें, लेकिन बिल ज़रूर दिखाएं.

Two-Wheeler Showroom Guidelines
अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम हमेशा से गाड़ी के साथ हेलमेट देने की कोशिश करते रहे हैं. अब इसे कंपलसरी किया गया है जो अच्छा निर्णय है. बिना हेलमेट के अब किसी को भी गाड़ी नहीं देंगे- कैलाश खेमानी, टू व्हीलर शोरूम संचालक

पुलिस का क्या कहना है?: SSP ने कहा कि, सड़क हादसे में होने वाली मौत के आंकड़े इससे कम हो सकते हैं.

Two-Wheeler Showroom Guidelines
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने सभी टू व्हीलर डीलर्स को निर्देश दिया है कि हर गाड़ी के साथ हेलमेट देना अनिवार्य है, चाहे वो गाड़ी की कीमत में शामिल हो या अलग से लिया जाए- लाल उमेद सिंह, SSP रायपुर

सड़क हादसों में सिर की चोटें जानलेवा होती हैं इसलिए हेलमेट पहनना जरूरी है. यह नियम सभी की सुरक्षा के लिए ही है.

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