सोलन: हिमाचल में 1 अप्रैल से वाहनों की एंट्री महंगी हो गई है. सनवारा टोल बैरियर पर टोल बढ़ने के कारण अब सफर महंगा हो गया है. 1 अप्रैल मध्यरात्रि से बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं. परवाणू में समेत अन्य एक्साइज टोल बैरियर बाहरी राज्यों के वाहनों की दरें 10 से 15 फीसदी तक बढ़ी हैं. एनएचएआई और आबकारी विभाग ने इसके बारे में आदेश जारी कर दिए हैं.
कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर सनवारा टोल में 01 अप्रैल मध्यरात्रि से बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं. सनवारा टोल पर पांच से पच्चीस रुपये तक शुल्क बढ़ा है. पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में शुल्क को नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार शुल्क को बढ़ने से लोगों को जेब ढीली करनी पड़ेगी. सनवारा के साथ साथ बिलासपुर के बलोह टोल पर भी शुल्क को बढ़ाया गया है. एनएचएआई की नई दरें इस प्रकार हैं.
व्हीकल कैटेगरी | सिंगल जर्नी फीस | रिटर्न जर्नी विद वन डे | फी मंथली पास वैलिड 50 जर्नी |
कार/जीप/वैन/एलएमवी | 79 | 110 | 2440 |
लाइट कमर्शियल व्हीकल/लाइट गुड्स व्हीकल/ मिनी बस | 120 | 180 | 3945 |
बस/ट्रक(टू एक्सल) | 250 | 370 | 8265 |
थ्री एक्सल कमर्शियल व्हीकल | 270 | 405 | 9020 |
एचसीएम और ईएमई एमएवी (4 टू 6 एक्सल) | 390 | 585 | 12965 |
ओवरसाइज व्हीकल (सेवन और मोर एक्सल) | 475 | 710 | 15780 |

परवाणु टोल बैरियर पर बढ़ी हुई दरें
इसी के साथ परवाणू एक्साइज टोल बैरियर व अन्य टोल पर बाहरी राज्यों के वाहनों की दरें 10 से 15 फीसदी तक बढ़ी हैं. मालवाहक वाहनों की श्रेणी में 250 क्विंटल या उससे अधिक भार के मालवाहक वाहनों को प्रदेश में एंट्री के लिए करने के लिए अब 720 रुपये शुल्क चुकाना होगा. 120 से 250 क्विंटल तक भार के मालवाहक वाहनों को 570 रुपये चुकाने होंगे. 90 से 120 क्विंटल तक 320 और 20 से 90 क्विंटल तक के वाहनों को 170 रुपये चुकाने होंगे. ये राशि बाहरी राज्यों के साथ साथ हिमाचल नंबर के वाहनों को भी चुकानी होगी. प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी प्रवेश शुल्क में छूट नहीं दी गई है.

छोटे वाहनों के लिए नई दरें
परवाणु टोल बैरियर पर 20 क्विंटल से कम के छोटे मालवाहक वाहनों को 130 रुपये चुकाने होंगे. छह से 12 सीटर यात्री वाहनों को 110 और 12 से अधिक सीटों वाले वाहनों को 180 रुपये देने होंगे. अन्य छोटे फाइव सीटर वाहनों, ट्रैक्टर जिनके पास पब्लिक और प्राइवेट कैरियर प्रमिट है उन्हें 70 रुपये, मोटर और स्कूटर रिक्शा को 30 रुपये का शुल्क चुकाना होगा, लेकिन ये शुल्क एमवी एक्ट हिमाचल के तहत पंजीकृत प्रदेश के वाहनों को नहीं चुकाना होगा.
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