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पूर्व मंत्री रंगनाथ पर आरोप लगाने वालों को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज - HIGH COURT NEWS

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विवेक कुमार दुबे और तीन अन्य की याचिका पर दिया.

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रंगनाथ पर आरोप लगाने वालों को राहत नहीं दी
हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री रंगनाथ पर आरोप लगाने वालों को राहत नहीं दी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा पर तालाब की जमीन कब्जाने और उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज परिवाद को रद्द करने से इंकार करते हुए आरोपियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दा​खिल करने की छूट देते हुए याचिका निस्तारित कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विवेक कुमार दुबे और तीन अन्य की याचिका पर दिया.

भदोही निवासी विवेक कुमार दूबे, राजपत दूबे, अनिल दूबे व गोपीनाथ मिश्रा ने एक यूट्यूबर के साथ यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था. उसमें पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तालाब की जमीन कब्जा कर बालिका स्कूल खोलने का आरोप लगाया. पूर्व मंत्री ने इन सभी के ​खिलाफ थाना औराई में मानहानि का वाद दर्ज कराया.

एसीजेएम ने आरोपियों के ​खिलाफ समन आदेश जारी किया. आरोपियों ने समन आदेश और दर्ज वाद की संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए में याचिका दा​खिल की. याची के अ​धिवक्ता ने कहा कि याचियों को ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. इसलिए उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी आप​त्ति उठाते हुए डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए. अपर शासकीय अ​धिवक्ता व विपक्षी अधिवक्ता ने इस पर कोई आप​त्ति नहीं की.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याचिका में मांगी गई राहत इंकार कर याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही याचियों के अनुरोध पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि यदि याची डिस्चार्ज आवेदन दा​खिल करते हैं तो ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार तार्किक आदेश पारित करे.

यह भी पढ़ें: आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा बरी

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत, ईडी की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक...

प्रयागराज: पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा पर तालाब की जमीन कब्जाने और उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज परिवाद को रद्द करने से इंकार करते हुए आरोपियों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दा​खिल करने की छूट देते हुए याचिका निस्तारित कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने विवेक कुमार दुबे और तीन अन्य की याचिका पर दिया.

भदोही निवासी विवेक कुमार दूबे, राजपत दूबे, अनिल दूबे व गोपीनाथ मिश्रा ने एक यूट्यूबर के साथ यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था. उसमें पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तालाब की जमीन कब्जा कर बालिका स्कूल खोलने का आरोप लगाया. पूर्व मंत्री ने इन सभी के ​खिलाफ थाना औराई में मानहानि का वाद दर्ज कराया.

एसीजेएम ने आरोपियों के ​खिलाफ समन आदेश जारी किया. आरोपियों ने समन आदेश और दर्ज वाद की संपूर्ण कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए में याचिका दा​खिल की. याची के अ​धिवक्ता ने कहा कि याचियों को ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है. इसलिए उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी आप​त्ति उठाते हुए डिस्चार्ज आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए. अपर शासकीय अ​धिवक्ता व विपक्षी अधिवक्ता ने इस पर कोई आप​त्ति नहीं की.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद याचिका में मांगी गई राहत इंकार कर याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही याचियों के अनुरोध पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि यदि याची डिस्चार्ज आवेदन दा​खिल करते हैं तो ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार तार्किक आदेश पारित करे.

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