यमुनानागर: गुरुग्राम में खेड़ी लक्खा सिंह तिहरे हत्याकांड, शाहबाद में कारोबारी की हत्या समेत विभिन्न मामलों में वांछित कुख्यात रोमिल वोहरा के अवैध मकान को नगर निगम द्वारा ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है. नगर निगम ने मंगलवार को रोमिल वोहरा के अशोक विहार कॉलोनी स्थित मकान पर नोटिस चस्पा किया.
क्या कहा नगर निगम के डीटीपी ने
नगर निगम के डीटीपी मनोज कुमार ने बताया कि रोमिल वोहरा के पिता कपिल वोहरा ने यह मकान बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाया है. नगर निगम आयुक्त अखिल पिलानी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है. मकान मालिक को 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है. निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर नगर निगम मकान को ध्वस्त कर देगा. इससे पहले जून 2024 में नगर निगम ने कुख्यात काला कबाड़ी की अवैध संपत्ति को भी ध्वस्त किया था.
बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण
डीटीपी मनोज कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले भवन शाखा ने वार्ड नंबर 21 का निरीक्षण किया. इस दौरान कांसापुर रोड, अशोक विहार कॉलोनी में कपिल वोहरा के 54.689 गज में बने मकान को अवैध पाया गया, क्योंकि इसका निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था. इस संबंध में 3 जून को कपिल वोहरा के नाम पहला नोटिस जारी किया गया, लेकिन घर पर कोई मौजूद न होने के कारण नोटिस मकान की दीवार पर चस्पा किया गया.
15 दिन में मकान खाली करने का अंतिम आदेश जारी
उन्होंने बताया कि नोटिस में मकान खाली करने और 10 जून को नगर निगम कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था. कपिल वोहरा न तो कार्यालय आए और न ही उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया. इसके बाद 16 जून को दूसरा नोटिस जारी किया गया. मंगलवार को तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 15 दिनों के भीतर मकान खाली करने का अंतिम आदेश दिया गया है. यदि 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो नगर निगम द्वारा मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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