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राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल आयोग अध्यक्ष पद के कार्यभार को लेकर सरकार से मांगा जवाब - RAJASTHAN HIGH COURT

बाल आयोग अध्यक्ष पद का कार्यभार आईएएस को सौंपे जाने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के चार वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2025 at 6:45 PM IST

1 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार एक आईएएस अधिकारी को सौंपे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने आयोग की सदस्य संगीता गर्ग द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, संयुक्त बाल अधिकारिता सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और आईएएस अधिकारी कुलदीप रांका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चंदोलिया ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया था. इसके बाद 5 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार आईएएस कुलदीप रांका को सौंप दिया. याचिकाकर्ता का तर्क है कि विभाग की 2010 की अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष का पद खाली होने की स्थिति में कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को सौंपा जाना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले : एकल पट्टा प्रकरण में सुनवाई 15 अप्रैल को, कोटा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर रोक

याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्वयं आयोग की वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया था, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया. ऐसे में यह कार्यभार किसी आईएएस अधिकारी को देना नियमों के विपरीत है. अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार एक आईएएस अधिकारी को सौंपे जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकलपीठ ने आयोग की सदस्य संगीता गर्ग द्वारा दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, संयुक्त बाल अधिकारिता सचिव, महिला एवं बाल विकास सचिव और आईएएस अधिकारी कुलदीप रांका को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

याचिका में अधिवक्ता सत्यपाल चंदोलिया ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया था. इसके बाद 5 फरवरी 2025 को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर इस पद का अतिरिक्त कार्यभार आईएएस कुलदीप रांका को सौंप दिया. याचिकाकर्ता का तर्क है कि विभाग की 2010 की अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष का पद खाली होने की स्थिति में कार्यभार आयोग के वरिष्ठ सदस्य को सौंपा जाना चाहिए.

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याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता स्वयं आयोग की वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया गया था, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया. ऐसे में यह कार्यभार किसी आईएएस अधिकारी को देना नियमों के विपरीत है. अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले में अगली सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी.

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