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नाबालिग छात्रा से छेड़खानी मामले में शिक्षक को 4 साल की सजा, 22 हजार जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दिया आदेश.

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कोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2025 at 8:40 PM IST

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सोनभद्र: सोनभद्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी मामले में ट्यूशन शिक्षक को कोर्ट ने चार साल की कैद की सजा सुनाई है. अर्थदंड भी लगाया है. अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू को दोषी पाया. साथ ही मोहम्मद आजाद को 4 वर्ष की कठोर कैद एवं 22 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विंढमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने विंढमगंज थाने में 23 जून 2022 को दी तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी कक्षा 10वीं की छात्रा है. उसे ट्यूशन पढ़ाने घर पर शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू पुत्र अनवारुल हक निवासी ग्राम बैरखड़, थाना विंढमगंज आता था. लेकिन वह ट्यूशन की आड़ में फायदा उठाकर छेड़छाड़ करना और शादी करने की बात लड़की से कहकर उसका शोषण किया. उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग और फोटो, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा. बेटी बेइज्जती के डर से कुछ नहीं बता रही थी. इसके बाद शिक्षक मोहम्मद आजाद से ट्यूशन पढ़ना बंद हो गया तो बेटी जब भी बाहर जाती तो उसके साथ जबरन छेड़छाड़ और गलत काम करने की फिराक में आरोपी रहता था.

उन्होंने बताया कि 16 जून 2022 को ट्यूशन शिक्षक ने अपनी भाभी को मोबाइल देकर मेरे घर भेजा और बहला-फुसलाकर उसकी भाभी ने वीडियो कॉल से बेटी से बात कराई तो शिक्षक आजाद अश्लील बातें करने लगा. जब बेटी ने विरोध जताया तो कहा कि एक सप्ताह के भीतर तुम से शादी करूंगा. बेटी को गोली मारकर हत्या करने व पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दिया. जब बेटी डर गई तो उसने सारी बात बताई. इसके बाद तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की. पुलिस ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में ट्यूशन शिक्षक मोहम्मद आजाद उर्फ सोनू के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की और पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी.

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