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बस से गिर कर हुई थी चाय विक्रेता की मौत, कोर्ट ने परिवार को 37 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश - INDORE DISTRICT COURT

इंदौर की जिला कोर्ट ने चित्रावद के रहने वाले चाय विक्रेत गोपाल जायसवाल की मौते के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को उसके परिवार को 37 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं.

INDORE DISTRICT COURT
इंदौर की जिला कोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2025 at 9:19 PM IST

3 Min Read

इंदौर: जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए चाय विक्रेता गोपाल जायसवाल के परिवार को 37 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिया है. बता दें गोपाल की पिछले दिनों बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने अपने एडवोकेट के माध्यम से जिला कोर्ट में परिवाद लगाया था जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

परिजनों ने कोर्ट में गोपाल की मासिक आय ₹25000 के आसपास बताई थी

वहीं कोर्ट ने मुआवजा देने के साथ ही इसमें अंतिम संस्कार के खर्च को भी शामिल किया गया है. वहीं कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता ने चाय विक्रेता गोपाल की मासिक आय ₹25000 के आसपास बताई थी. साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष रखे थे. दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद कोर्ट ने गोपाल और उनके परिजनों के रहन-सहन के लिए 37 लाख मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं.

बस के गेट पर खड़े गोपाल अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़े

बताया जा रहा है कि गोपाल अपने एक मित्र जितेंद्र के साथ बड़वाह जा रहे थे. जिस बस में वह सफर कर रहे थे उसके ड्राइवर ने बस को तेजी से टर्न किया. जिसके कारण दरवाजे के गेट पर खड़े गोपाल अनियंत्रित होकर सीधे जमीन पर गिर पड़े. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मृतक गोपाल के परिवार में उनके पिता, पत्नी और 19 साल का बेटा मौजूद है. अचानक हुई उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक तंगी का संकट छा गया. जिसके बाद गोपाल के परिजनों ने इंदौर के जिला कोर्ट ने एक परिवाद दायर किया. मामले में जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बस के ड्राइवर संतोष और बस मालिक मुरली के खिलाफ केस दायर किया गया था.

कोर्ट ने परिजनों को 33 लाख 71 हजार रुपये का मुआवजे पर 6% लगाया ब्याज

कोर्ट ने गोपाल के परिजनों को 33 लाख 71 हजार रुपये का मुआवजे के साथ ही उस पर 6% ब्याज भी देने के फरमान जारी किया है. इस तरह मृतक के परिजनों को 37 लाख रुपये देने के आदेश संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए हैं.

इंदौर: जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मारे गए चाय विक्रेता गोपाल जायसवाल के परिवार को 37 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिया है. बता दें गोपाल की पिछले दिनों बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इसके बाद मृतक के परिजनों ने अपने एडवोकेट के माध्यम से जिला कोर्ट में परिवाद लगाया था जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

परिजनों ने कोर्ट में गोपाल की मासिक आय ₹25000 के आसपास बताई थी

वहीं कोर्ट ने मुआवजा देने के साथ ही इसमें अंतिम संस्कार के खर्च को भी शामिल किया गया है. वहीं कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता ने चाय विक्रेता गोपाल की मासिक आय ₹25000 के आसपास बताई थी. साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष रखे थे. दस्तावेजों की पड़ताल करने के बाद कोर्ट ने गोपाल और उनके परिजनों के रहन-सहन के लिए 37 लाख मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं.

बस के गेट पर खड़े गोपाल अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़े

बताया जा रहा है कि गोपाल अपने एक मित्र जितेंद्र के साथ बड़वाह जा रहे थे. जिस बस में वह सफर कर रहे थे उसके ड्राइवर ने बस को तेजी से टर्न किया. जिसके कारण दरवाजे के गेट पर खड़े गोपाल अनियंत्रित होकर सीधे जमीन पर गिर पड़े. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मृतक गोपाल के परिवार में उनके पिता, पत्नी और 19 साल का बेटा मौजूद है. अचानक हुई उनकी मौत के बाद परिवार पर आर्थिक तंगी का संकट छा गया. जिसके बाद गोपाल के परिजनों ने इंदौर के जिला कोर्ट ने एक परिवाद दायर किया. मामले में जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बस के ड्राइवर संतोष और बस मालिक मुरली के खिलाफ केस दायर किया गया था.

कोर्ट ने परिजनों को 33 लाख 71 हजार रुपये का मुआवजे पर 6% लगाया ब्याज

कोर्ट ने गोपाल के परिजनों को 33 लाख 71 हजार रुपये का मुआवजे के साथ ही उस पर 6% ब्याज भी देने के फरमान जारी किया है. इस तरह मृतक के परिजनों को 37 लाख रुपये देने के आदेश संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए हैं.

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