गैर आरएएस सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति प्रकरण में आरएएस एसोसिएशन की एसएलपी खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने गैर आरएएस सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति प्रकरण में आरएएस एसोसिएशन की एसएलपी की खारिज

Published : January 31, 2025 at 8:19 PM IST
जयपुरः सुप्रीम कोर्ट ने गैर आरएएस से आईएएस में पदोन्नति के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गत 5 दिसंबर को दिए फैसले को बरकरार रखते हुए आरएएस एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि गैर आरएएस अफसरों को आईएएस सेवा में पदोन्नति देने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की ओर से नियमों की अवहेलना नहीं की गई है. ये पदोन्नति आईएएस भर्ती नियम, 1954 के तहत पूरी तरह से वैध हैं, हालांकि, अदालत ने मामले में हाईकोर्ट की ओर से आरएएस एसोसिएशन पर लगाए पांच लाख रुपए के हर्जाने को घटाकर दो लाख रुपए कर दिया है.
राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब गैर आरएएस सेवा वाले अफसरों की आईएएस सेवा में पदोन्नति पर भी सर्वोच्च अदालत की अंतिम स्वीकृति मिल गई है. दरअसल आरएएस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने गैर आरएएस सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति का रास्ता साफ करके इस पर लगी रोक हटा दी थी. इसके साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली आरएएस एसोसिएशन पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.
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हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एसोसिएशन ने गैर आरएएस सेवा से होने वाली पदोन्नति को रोकने के उद्देश्य और अपने निजी हितों के चलते यह याचिका दायर की है. एसोसिएशन चाहती है कि आईएएस सेवा में होने वाली पदोन्नति एसोसिएशन के सदस्यों में से ही की जाए. याचिका में एसोसिएशन का कहना था कि राज्य सरकार केवल विशेष हालात व परिस्थितियों में ही गैर आरएएस सेवा के अफसरों को आईएएस सेवा में पदोन्नत कर सकती है, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह परिपाटी बना ली है.

