गुरुग्राम: हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है. गुरुग्राम के डीएलएफ फेस 1 से 5 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTPE) की ओर गुरुवार से सीलिंग की कार्रवाई होनी थी. 4 हजार से ज्यादा मकान सीलिंग की जद में हैं. विभाग की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए इलाके में पहुंची भी थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुछ हफ्तों के लिए इस मामले में स्टेटस-को लगा दिया है. इसके बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.
हाई कोर्ट के आदेश पर 11 दिनों तक चलनी थी सीलिंगः दरअसल हाई कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया था कि जो भी अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि डीएलएफ क्षेत्र में चल रही है उसपर कार्रवाई करें. इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी किया और लोगों को रिस्टोरेशन करने का समय दिया. इसके बाद भी मानकों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ शुक्रवार से 11 दिन के लिए विभाग ने सीलिंग कार्रवाई करने का प्लान था. कार्रवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सीलिंग कार्रवाई पर तत्काल रोक दिया.
विभाग पर स्थानीय लोगों ने लगाए आरोपः
स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई इलाके में हुई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब निर्माण हो रहा था अगर उसी वक्त विभाग अवैध निर्माण को रोका जाता तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती.