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गुरुग्राम के DLF में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल लगाई रोक, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस - SUPREME COURT STAY ORDER ON SEALING

हाई कोर्ट के आदेश पर गुरुग्राम में सीलिंग की कार्रवाई पर सुप्रीम ने रोक लगा दी है. इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.

Supreme Court immediately stayed the sealing action
DLF में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक (PTI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 4, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read

गुरुग्राम: हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है. गुरुग्राम के डीएलएफ फेस 1 से 5 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTPE) की ओर गुरुवार से सीलिंग की कार्रवाई होनी थी. 4 हजार से ज्यादा मकान सीलिंग की जद में हैं. विभाग की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए इलाके में पहुंची भी थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुछ हफ्तों के लिए इस मामले में स्टेटस-को लगा दिया है. इसके बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया.

हाई कोर्ट के आदेश पर 11 दिनों तक चलनी थी सीलिंगः दरअसल हाई कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया था कि जो भी अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि डीएलएफ क्षेत्र में चल रही है उसपर कार्रवाई करें. इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी किया और लोगों को रिस्टोरेशन करने का समय दिया. इसके बाद भी मानकों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ शुक्रवार से 11 दिन के लिए विभाग ने सीलिंग कार्रवाई करने का प्लान था. कार्रवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सीलिंग कार्रवाई पर तत्काल रोक दिया.

DLF में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक (Etv Bharat)

विभाग पर स्थानीय लोगों ने लगाए आरोपः
स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई इलाके में हुई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब निर्माण हो रहा था अगर उसी वक्त विभाग अवैध निर्माण को रोका जाता तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती.

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हरियाणा का सबसे बड़ा सीलिंग अभियान, गुरुग्राम के 2500 मकानों को DTPE करेगा सील - GURUGRAM SEALING CAMPAIGN

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हाई कोर्ट के आदेश पर 11 दिनों तक चलनी थी सीलिंगः दरअसल हाई कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया था कि जो भी अवैध निर्माण और रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधि डीएलएफ क्षेत्र में चल रही है उसपर कार्रवाई करें. इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी किया और लोगों को रिस्टोरेशन करने का समय दिया. इसके बाद भी मानकों को पूरा नहीं करने वालों के खिलाफ शुक्रवार से 11 दिन के लिए विभाग ने सीलिंग कार्रवाई करने का प्लान था. कार्रवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सीलिंग कार्रवाई पर तत्काल रोक दिया.

DLF में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक (Etv Bharat)

विभाग पर स्थानीय लोगों ने लगाए आरोपः
स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई इलाके में हुई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब निर्माण हो रहा था अगर उसी वक्त विभाग अवैध निर्माण को रोका जाता तो आज यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती.

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