शिमला: हिमाचल के दुर्गम क्षेत्र पांगी में महिलाओं के लिए हिमाचल दिवस के अवसर पर सुख की राहत मिली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी के किलाड़ में आयोजित 78वें हिमाचल दिवस समारोह के दौरान 1926 महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीनों के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत तीन महीने की 4,500-4,500 रुपये की किस्त जारी की है. जिस पर कुल ₹86.67 लाख की राशि वितरित की गई.
इस मौके पर सीएम सुक्खू ने पांगी घाटी की शेष सभी पात्र महिलाओं को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाने की भी घोषणा की है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1926 पात्र महिलाओं को 1,500-1,500 रुपये दिए जाएंगे. हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के दायरे को बढ़ाया गया है. अब इस योजना में अन्य महिलाओं को भी शामिल किया गया है.

1 जनवरी से इन महिलाओं को भी मिलेंगे 1500 रुपए
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ-साथ घरेलू सहायिकाओं के रूप में काम करने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा, जिससे अब इस योजना के अंतर्गत कई और पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा".
वहीं, प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा महिलाओं ने 1500 रुपए की मासिक पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है. जिसमें से अभी तक 30,929 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिला है. जिस पर सरकार ने 20.99 करोड़ खर्च किए हैं. इसका खुलासा हिमाचल सरकार की इस साल की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में हुआ है. प्रदेश सरकार की तरफ से पात्र महिलाओं को दी जाने जाने वाली 1500 रुपए की धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है.
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना हमारी माताओं-बहनों के सशक्तिकरण का आधार बन रही है। पांगी क्षेत्र की माताओं और बहनों को 1500-1500 रुपये की तीन माह की किश्तें एक साथ मिलने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) April 15, 2025
माताओं और बहनों के घरेलू श्रम को सम्मानित करने… pic.twitter.com/sn2HRrvmNp
योजना का लाभ लेने के लिए ये हैं नियम
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की अधिसूचना के मुताबिक पात्र महिलाओं का हिमाचल का स्थाई निवासी होना पहली शर्त है. इसके अलावा अधिसूचना के मुताबिक केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगियों वाले परिवार की किसी भी महिला को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.
Marking a historic first for the remote tribal region of Chamba district, the 78th Himachal Day was celebrated with grandeur at Pangi. Hoisted the national flag at Killar and declared a special grant of ₹1,500 per month under the Indira Gandhi Pyari Behna Samman Nidhi,… pic.twitter.com/S0J1qCeGO0
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यहां जमा होंगे फॉर्म
हिमाचल में जिन पात्र महिलाओं ने 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के तहत 1500 रुपये मासिक पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है. ऐसी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवा सकती हैं. जहां से फॉर्म को वेरिफिकेशन के लिए संबंधित पंचायतों को भेजा जाएगा. जिसकी ग्राम सभा में वेरिफिकेशन होने के बाद फार्म को फिर से तहसील कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा. ऐसे में ग्राम सभा में फार्म की वेरिफिकेशन होने के बाद ही पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी.
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये के लिए आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि लगानी होगी.
इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी पूरी हों. अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा. अधिसूचना के मुताबिक परिवार यानी पति, पत्नी, व्यस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो उनको माना जाएगा.
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